Income Tax : वर्ष 2025 खत्म होने को है और ऐसे में ज्यादातर लोग इनकम टैक्स के प्रोसेस पर गौर कर रहे हैं। देश का हर नागरिक इनकम टैक्स देने के लिए जिम्मेदार हेाता है और ये उनका कर्त्तव्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का एक राज्य ऐसा भी है, जहां लोगों को लाखों की कमाई पर एक रुपये भी टैक्स (Income Tax) नहीं देना हेाता है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं इस राज्य के बारे में।
देशभर में सभी राज्यों की संस्कृति और वित्तीय तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी देश के हर राज्य के लिए टैक्स के नियम एक समान होता हैं, लेकिन इसी बीच ये जानना आपके लिए रूचिमय हो सकता है कि देश का इकलौता ऐसा राज्य है, जहां लोगों को लाखों की कमाई पर भी एक रुपये भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। आइए खबर में इस राज्य के बारे में जानते हैं।
कौन सा है ये राज्य
हम बात कर रहे हैं सिक्किम राज्य (Sikkim Income Tax) की। इस राज्य में ये खास नियम इसलिए दिया गया है, क्योंकि राज्य के इतिहास और उन हालातों के चलते यह भारत का हिस्सा बना था। इस राज्य को यह टैक्स में छूट (tax exemption) संविधान के आर्टिकल 371(F) और इनकम टैक्स एक्ट (income tax act), 1961 के सेक्शन 10(26AAA) के तहत दी जाती है और साथ ही राज्य को अपने विशेष टैक्स नियमों को बनाए रखने की परमिशन मिली है।
असली कानूनों के संशोधन का वादा
बता दें कि सिक्किम को देश का 22वां राज्य 16 मई 1975 को बनाया गया है। देश में जुड़ने से पहले सिक्किम एक आजाद राज्य था, उस समय में इस राज्य पर चोग्याल वंश का राज था। इस राज्य में अपने कानून थे, जिसमें सिक्किम इनकम टैक्स (Sikkim Income Tax) मैनुअल, 1948 नाम का अपना टैक्स सिस्टम (Sikkim tax system) भी जोड़ दिया गया था।
जब सिक्किम को देश में जोड़ा गया तो भारत सरकार ने सिक्किम के कई असली कानूनों के संशोधन का वादा किया। इस समझौते के चलते सिक्किम को अपने खास टैक्स नियम (Sikkim tax rules) बनाए रखने की परमिशन मिल गई और इसके निवासियों को इनकम टैक्स के भुगतान को न करने का फायदा मिला।
किस सेक्शन के तहत नहीं देना पड़ता टैक्स
सेक्शन 10 (26AAA) के अनुसार सिक्किम में रहने वाले लोगों का एक भी रुपया इनकम पर टैक्स (Sikkim tax on income)नहीं लगता है। यह नियम चाहे वह सिक्योरिटीज पर ब्याज से हो या डिविडेंड से सभी तरह की इनकम पर लागू होता है। यानी सिक्किम निवासी किसी भी जगह से कमाई कर रहे हैं, उनके इनकम पर भारत सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
यानी सिक्किम में रह रहे लोग चाहे वह सैलरी पा रहे हों या बिजनेस से कमाई कर रहे हो या किराए से कमाई हो रही हो या सिक्किम में किसी दूसरे सोर्स से पैसा कमा रहे हैं, उन्हें कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है। अगर सिक्किम का कोई निवासी, डिविडेंड या सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट से भी कमाई कर रहा है और यह इनकम सिक्किम में होती है, तो उस पर भी किसी टैक्स का भुगतान (payment of tax) नहीं करना पड़ता है।
किन लोगों को मिलेगा छूट का लाभ
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये लाभ सिक्किम में रहने वाले सभी लोगों को नहीं मिलता है। बता दें कि सिक्किम के भारत का हिस्सा बनने से पहले वहां जो लोग रह रहे हैं, उन्हें ये लाभ मिलेगा। सेक्शन 10 (section 1026AAA) के मुताबिक, जो कोई भी भारत में सिक्किम के जुड़ने से पहले वहां बस गया था, उसे इनकम टैक्स देने से राहत मिलती है, चाहे फिर भले ही उसका नाम सिक्किम सब्जेक्ट्स रेगुलेशन (Sikkim Subjects Regulation), 1961 में लिस्टेड हो या फिर न हो।
