जानिए, इनकम टैक्स बचाने की सबसे आसान और फायदेमंद 5 टिप्स

वित्त वर्ष 2022 -23 का समापन होने जा रहा है और इस साल के दौरान हुई कमाई पर आयकर यानि की इनकम टेक्स चुकाने की डेट करीब आ चुकी है। इस साल के लिए इनकम रिटर्न भले ही जुलाई, 2023 तक दाखिल करनी होगी,लेकिन इनकम टेक्स तो 31 मार्च से पहले ही चुकाना होगा। वार्ना आपको भारी भरकम जुर्माना देना हो सकता है और आपका इस पर ब्याज भी भरना पड़ सकता है। वैसे हम आपको बता दे इनकम टेक्स से बचने के लिए आपको किस किस में निवेश करना जरुरी है। ऐसे में आज हम कुछ टिप्स बताने जा रहे है जिनकी मदद से आप इससे बच सकते है।
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बचत करें
इनकम टैक्स एक्ट की इस धारा के तहत तनख्वाह में से कटने वाला आपका प्रोविडेंट फंड 80ccc के तहत पेंशन फंड में जमा कराई गई नई राष्ट्रीय जीवन बीमा पॉलिसी में जमा करवाया प्रीमियम, राष्ट्रीय बचत पत्र यानी एनएससी में किया गया निवेश, पुराना एनएससी का रिकॉर्ड ब्याज, पब्लिक प्राइवेट एंड यानी PPF में किया निवेश, यूनिट लिक एंड इंश्योरेंस, प्लान बच्चों की ट्यूशन फीस, 5 साल से अधिक अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट इक्विटी,इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, होम लोन पर चुकाया गया मूलधन, सुकन्या समृद्धि योजना आदि योजनाओं में ले गए निवेश पर कुल ₹150000 की छूट दी जाती है।
NPS में खोले खाता
राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी NPS में किए गए निवेश पर आपको धारा 80सी के तहत मिलने वाली छूट के अलावा 50,000 रुपये की छूट (इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सीसीडी1बी) मिल सकती है, सो, अगर आपके पास पर्याप्त रकम है, तो इस योजना में निवेश करें। इससे न केवल आप हर साल किए निवेश पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का सुख भी मिलेगा।
80TTA का ध्यान रखें
बहुत-से लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि बैंकों के बचत खातों में पड़ी रकम पर मिलने वाला ब्याज़ भी टैक्सेबल, यानी करयोग्य होता है, और उस पर भी इनकम टैक्स अदा करना पड़ता है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टीटीए के तहत आपको बचत खाते में जमा रकम पर मिलने वाले 10,000 रुपये तक के ब्याज़ पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है।
होम लोन के मद में चुकाया ब्याज़ या मकान किराया भत्ते पर हासिल छूट
हुत-से नौकरीपेशा लोग घर खरीदते हैं, तो होम लोन लिया करते हैं, जिसकी EMI लगातार चुकानी पड़ती है। उस EMI में बैंक को दी गई ब्याज़ की रकम में से 2,00,000 रुपये सालाना तक की रकम पर टैक्स छूट हासिल की जा सकती है। यानी आप अपनी कुल EMI में जितना ब्याज़ दे रहे हैं, उसमें से 2,00,000 रुपये की रकम टैक्स फ्री है। इसके इतर जो लोग फिलहाल घर नहीं खरीद पाए हैं, और किराये के मकान में रहते हैं, वे भी मकान किराये की रसीद देकर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलेगी छूट
गर आप 60 वर्ष से कम आयु के हैं, और अपने लिए, जीवनसाथी के लिए या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम चुका रहे हैं, तो आपको 25,000 रुपये तक की रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है, लेकिन इसी के साथ यदि आपके माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है, और आप उनके लिए भी प्रीमियम चुका रहे हैं, तो 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट आप पा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की इसी धारा के तहत अगर आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक है, तो आप अपने लिए भी 25,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये तक के प्रीमियम पर छूट हासिल कर सकते हैं। also read : राजस्थान में टीचर के लिए इतने पदों पर वेकंसी,40 साल तक के उमीदवार कर सकेंगे अप्लाई,इतनी है सेलरी