31 मार्च से पहले अपने पैन को आधार से अवश्य जुड़वाँ ले, वरना हो सकती है बड़ी समस्या

 
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सेबी ने बुधवार के दिन इस बात की जानकारी दी है कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारु लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पेन को आधार संख्या से जोड़ लेवे। सेबी ने एक बयान में इस बात कि जानकारी दी है कि इसका अनुपालन नहीं करने पर स्थायी खाता संख्या और आधार को आपस में जोड़ने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध लग सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था। जिसके अनुसार यदि एक व्यक्ति को आवंटित पेन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है। 

सेबी ने कहा, ''चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है।''

सीबीडीटी ने एक अधिसूचना में कहा कि आधार की देरी से सूचना देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। यह जुर्माना शुल्क तीन माह यानी 30 जून, 2022 तक के लिए था. उसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना चुकाने के साथ छूट थी जो कि खत्म हो चुकी है। 

सीबीडीटी की ओर से 29 मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार, करदाताओं को राहत के लिए उन्हें एक अवसर दिया गया था। अभी भी वे 31 मार्च, 2023 तक संबंधित प्राधिकरण को आधार-पैन को जोड़ने के लिए अपने आधार की जानकारी दे सकते हैं। इस तरह की सूचना के साथ उन्हें विलंब शुल्क भी देना होगा। सीबीडीटी ने बयान में कहा गया 31 मार्च, 2023 जिन करदाताओं ने आधार के बारे में जानकारी नहीं दी है उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा। लेकिन 31 मार्च, 2023 के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। also read : जानिए, इनकम टैक्स बचाने की सबसे आसान और फायदेमंद 5 टिप्स