क्या आप भी जानते है क्यों जरुरी है गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ?? जानिए इसके फायदे - नुकसान ,ये है क्लेम करने का सरल तरीका

 
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भारत मे हर व्हीकल मालिक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदना जरुरी है।अगर आप कोई भी गाड़ी खरीदते समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने से मना करते है या हिचकिचाते है तो इसका हर्जाना आपको भविष्य मे भरना पड़ सकता है।वाहन मे कार खरीदे या बाइक /स्कूटर या कोई कॉमर्शियल गाड़ी ,बिना मोटर इंशोरेंस पॉलिसी खरीदे बिना चलाना एक दंडनीय अपराध है। यह अपराध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुरूप आता है। तो आइए जानते है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरुरी है ?? किसको मिलता है इसका फायदा ?? कैसे करते है है इसका क्लेम ??

फायदा और नुकसान 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे की बात करे तो मोटर वाहन एक्ट के अनुसार अगर किसी वाहन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमे किसी की शारीरिक या संपत्ति का नुकसान होता है तो वाहन मालिक को इसके नुकसान की भरपाई करनी होती है ,जिसके भुगतान की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है।इसमें अलग तरह के मुआवजे शामिल है जैसे किसी अन्य की मृत्यु या शाररिक क्षत्री पर मुआवजा ,किसी अन्य व्यक्ति के वाहन और सम्पति की क्षत्री पर मुआवजा आदि शामिल है। also read : यह है रिमोट से चलने वाले पंखे,2 हजार से कम मे खरीद रहे है लोग

ऐसे करे थर्ड पार्टी क्लेम ??

सबसे पहले अगर दुर्घटना होती है तो आपको सबसे पहले एफआईआर करना होगा इसके बाद दुर्घटना की जानकारी आपको अपनी बिमा एजेंट को देना होगा।थर्ड पार्टी क्लेम मे कुछ जरुरी डॉक्युमेंट भी लगते है जैसे वाहन मालिक की और से हस्ताक्षर किये गए क्लेम फ्रॉम ,पॉलिसी और एफआईआर की कॉपी,गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट ,ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की कॉपी आदि जरुरी डॉक्युमेंट की फोटो कॉपी कराकर रख ले,इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से बार करके अपने डॉक्युमेंट की बारे मे बताए ,अगर बाकी डॉक्युमेंट की जरूरत पड़ती है तो एजेंट आपको गाइड कर देगा। सारे डॉक्युमेंट समय अनुसार बिमा कंपनी को जमा कर दे। इस तरीके से जल्द निपटा सकते है थर्ड पार्टी क्लेम की प्रक्रिया।