आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज हैं, जिनका उपयोग पहचान और वित्तीय कार्यों के लिए किया जाता है। आयकर विभाग ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग की आवश्यकता
आधार और पैन कार्ड लिंकिंग के कई फायदे हैं। यह सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने में मदद करता है और कर चोरी को रोकता है। इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक ट्रांजेक्शन जैसे कई कार्यों के लिए यह अनिवार्य हो चुका है। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप 50,000 रुपये से ज्यादा का बैंक लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही, आपका आयकर रिटर्न भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकार ने करदाताओं के लिए यह प्रक्रिया सरल कर दी है ताकि वे बिना किसी परेशानी के यह कार्य पूरा कर सकें। समय पर आधार-पैन लिंक न करने पर आपको आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करें?
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर बाईं ओर ‘Link Aadhaar’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अब आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा।
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दर्ज कर ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें।
- लिंकिंग में देरी के कारण, आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके लिए ‘e-Pay Tax’ विकल्प का चयन करें। ‘Income Tax’ के तहत ‘Proceed’ पर क्लिक करें और ‘Other Receipts’ में ‘Fee for Delay in Linking PAN with Aadhaar’ विकल्प चुनें। अब भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें।
किन दस्तावेजों में त्रुटि हो सकती है?
आधार और पैन कार्ड को सफलतापूर्वक लिंक करने के लिए, दोनों दस्तावेजों में समान जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी में त्रुटि है, तो आधार और पैन लिंकिंग प्रक्रिया असफल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, आपको पहले आधार या पैन में सुधार करवाना होगा। इसके लिए आप UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ का उपयोग कर सकते हैं।
आधार-पैन लिंकिंग के लिए अंतिम तिथि
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती है। लेकिन, इसे अनदेखा करना महंगा साबित हो सकता है। समय पर लिंक न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसके बाद आप इसका उपयोग बैंक या वित्तीय संस्थानों में नहीं कर सकेंगे। इसलिए, इसे जल्द से जल्द कराना आवश्यक है।
आधार-पैन लिंकिंग की प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें
- सुनिश्चित करें कि आधार और पैन कार्ड में नाम, जन्मतिथि, और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सही हो और एक-दूसरे से मेल खाती हो।
- लिंकिंग प्रक्रिया में देरी पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
- पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने पर वित्तीय लेन-देन, आयकर रिटर्न फाइलिंग जैसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।