ATM से पैसे निकालने वालों के लिए जरूरी खबर, जान लें RBI के नए नियम
एटीएम (Automated Teller Machine) हमारी दैनिक जिंदगी को सरल बनाते हैं, क्योंकि इनसे चंद मिनटों में नकद निकालना संभव है. लेकिन कभी-कभी तकनीकी समस्याएं या कार्ड की दिक्कतों के कारण एटीएम उपयोगकर्ताओं को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है. (RBI News)
दरअसल कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे निकालते समय कैश निकले बिना ही आपके अकाउंट (account) से पैसे कट गए. पैसे कटने का मैसेज आ जाता है लेकिन एटीएम (ATM) से पैसे निकलते नहीं है. ऐसी स्थिति में ग्राहक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस समस्या को लेकर कहां शिकायत करनी है और इसका समाधान कैसे होगा.
हम आज आपको इसी समस्या पर बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो आपको क्या करना है. (RBI New Guidelines)
5 दिनों में वापस आ जाएंगे पैसे-
अगर ATM से पैसे निकालते समय पैसे निकले बिना आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. यह अक्सर तकनीकी समस्याओं के कारण होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने बैंकों के लिए यह तय किया है कि डेबिट (Debit) किए गए पैसे को 5 कार्यदिवसों में वापस करना होगा. अगर बैंक (bank news) इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर हर दिन 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए, आपकी चिंता को दूर किया जा सकता है.
इन बातों का रखें ध्यान-
– कैश निकासी के समय ATM में ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करें.
– तुरंत अपने बैंक में जमा रकम के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं.
– अगर ATM से कैश निकले बिना ही खाते से रुपये कट गए हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करना चाहिए. अधिकतर ऐसा देखा जाता कि पांच दिनों में ही पैसे अकाउंट में वापस आ ही जाते हैं.
– पांच दिन बीत जाने के बाद भी अगर पैसे खाते में वापस नहीं आए तो आप बैंक की शाखा में ट्रांजैक्शन फेल (transaction fail) होने की शिकायत कर सकते हैं.
– अगर बैंक में शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं.
कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत-
अगर सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो RBI द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पैसे वापस न आने पर आप वेबसाइट के माध्यम से https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer //ATM related//ATM related//Account Debited but cash not dispensed कैटेगरी में जाकर शिकायत कर सकते हैं.
इसके अलावा SBI हेल्पलाइन नंबर 1800 11 2211 (toll-free), 1800 425 3800 (toll-free) पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं.
इसके साथ ही सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक 080-26599990 पर भी कॉल करके शिकायत की जा सकती है.