Bank FD News : वर्तमान समय में ज्यादा ब्याज दर पर रिटर्न देने वाले और सुरक्षित निवेश करवाने वाले कई कंपनी या फंड उपलब्ध है। लेकिन वर्तमान समय में कई निवेशक निवेश के कई विकल्पों के रहने के बावजूद भी फिक्स डिपाजिट को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं लेकिन अधिकतर युवतियों को इस बात की जानकारी नहीं पता होता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर कब टैक्स नहीं देना पड़ता है।
ऐसे में अगर आप भी इसके बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आप सभी लोगों को बताते हैं आज के इस लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Bank FD News : टीडीएस क्या है, जानिए नीचे की लेख में
बताने की टीडीएस सरकार द्वारा आय के स्रोत पर सीधे एकत्र किए जाने वाले कर है। वही जब आप ब्याज किराए या वेतन जैसी आय प्राप्त करते हैं तो टीडीएस कट जाती है वही यह राशि सरकार के पास जमा किए जाते है। बता दे कि आप आयकर रिटर्न दाखिल करके अतिरिक्त टीडीएस वापस पा सकेंगे। वहीं यह कर संग्रह को सुव्यवस्थित करता है और कर चोरी को कम करते है।
Bank FD News : बैंक में निवेशकों के द्वारा कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलते हैं ब्याज
बता दे की बैंक में निवेशकों के द्वारा कराए गए फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दिए जाते हैं। वही इस ब्याज पर बैंक के द्वारा टीडीएस काटा जाता है। जिसे सरकार के खाते में जमा किए जाते हैं। वही पहले से तय दरों के अनुसार टीडीएस काटे जाते हैं। वही जिस व्यक्ति के इनकम टैक्स खाते में जोड़ दिए जाते हैं।
कैसे होता है टीडीएस कीगणना, जानिए नीचे की लेख में
बता दें की फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पूरी तरह से करयोग्य होते है। जिसे अन्य स्रोत से आय माने जाते हैं। वही इस पर टीडीएस की गणना ब्याज की राशि, अवधि और व्यक्ति के टैक्स स्लैब के अनुसार किए जाते हैं।
ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की करयोग्य आय 2.5 लाख सालाना से कम है तो उसे पर टैक्स का भुगतान नहीं होते है। वहीं यदि संस्था द्वारा सोर्स पर टैक्स कोट भी लिए जाते है तो बाद में आयकर रिटर्न फाइल कर के टैक्स रिफंड प्राप्त किए जा सकते हैं।
कब नहीं देना होता है फिक्स डिपाजिट के ब्याज पर टैक्स, जानिए नीचे की लेख में
बता दे कि यदि किसी व्यक्ति ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर सालाना ₹40000 या इससे कम ब्याज पर कमाए हैं। तो ऐसे में टीडीएस का भुगतान नहीं किए जाएंगे। वही जब फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज ₹40000 से ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में बैंक की तरफ से ब्याज पर 10% टीडीएस कट जाते है।
- बता दे की वशिष्ठ नागरिकों को ₹50000 तक के ब्याज पर कोई टीडीएस का भुगतान नहीं करने पड़ते हैं।
- वही इस मामले में कांटा जाएगा 20% टीडीएस।
- बता दे कि यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में उसे फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर 20% टीडीएस भी देने पड़ सकते हैं।