Bank Locker Rules: आज के समय में लोग अपने कीमती समान जैसे गोल्ड या कैश को सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। बैंक लॉकर (Rules for Bank Locker) का इस्तेमाल करते वक्त अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता हैं कि अगर बैंक लॉकर में ही चोरी हो जाए तो इसके क्या नियम है। साथ ही में इस परिस्थिति में कितना मुआवजा दिया जाता है। आइए खबर में जानते है बैंक लॉकर से जुड़ इस नियम के बारे में विस्तार से।
अक्सर देखा जाता है कि अधिकतर लोग बैंक लोकर का इस्तेमाल करते हैं। वे बैंक लॉकर का यूज अपने समान को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। लॉकर की सुविधा आज के समय में लगभग हर बैंकों में ही उपलब्ध कराई जाती है। आए दिन हमारे सामने बैंक चोरी (Bank Locker Theft Rule) के कई मामले सामने आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में से सवाल रहता है कि अगर उनके बैंक में भी चोरी हो जाए तो इसके लिए किन नियमों को बनाया गया है। वहीं ऐसी परिस्थिति में आपको कितना मुआवजा दिया जाने वाला है।
बैंक कराते हैं ये सुविधा उपलब्ध
आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक (latest update for bank) को सबसे सही जगह मानते हैं ताकि वहां पर उन सामानों को कोई चोरी न कर सके और उन सामानों को आपके अलावा कोई और न देख सके। देश में बहुत सारे बैंकों (rbi rules for locker) में आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
जब बैंक आपको लॉकर (Bank Locker Compensation Rules) की सुविधा उपलब्ध कराता है तो उसपर आपको सालाना कुछ चार्ज देना पड़ता है। लॉकर के बदले बैंक आपसे सालाना कुछ रुपयों को चार्ज करता है। लेकिन क्या अपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर आपके बैंक में ही चोरी (Bank Locker main chori) हो जाए तो इसको लेकर क्या प्रावधान बनाए गए है। जानकारी के लिए बता दें कि अगर बैंक में चोरी हो जाती हैं तो ऐसे में नियमों के मुताबिक आपको मुआवजा दिया जाता है।
चोरी होने पर बैंक की होगी जिम्मेदारी
अगर आपने बैंक में अपना कीमती सामान रखा तो इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदार बैंक की ही होती है। ऐसे में अगर आपका सामान लॉकर से चोरी (Theft in bank) हो जाता है या कहीं गुम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में ये बैंक की ही लापरवाही मानी जाता है और इसका उत्तरदायी भी बैंक ही होता है। अगर बैंक में आपका समान चोरी (bank Theft Rules) हो जाता है तो ऐसे मौके पर बैंक की ओर से आपको मुआवजा दिया जाता है।
इस परिस्थिति में मिलेगा इतना मुआवजा
चोरी होने के साथ-साथ अगर बैंक (Banking rules) की बिल्डिंग गिर जाती है और इसकी वजह से आपका लॉकर में रखा सामना खराब हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में बैंक को आपके लॉकर (Bank locker charges) के सालाना किराए के चार्ज से 100 गुना राशि देनी होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सालाना 6000 रुपये बैंक को लॉकर का किराया देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में बैंक द्वारा आपको 6 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।
आग लगने पर ये नियम
अगर बैंक के परिसर में किसी भी वजह से आग लग जाती है और इसकी वजह से आपके लॉकर (Bank locker rules) में रखे सामान को नुकसान होता है तो ऐसे में ये पूरी तरह से ही बैंक की ही लापरवाही मानी जाती है और ऐसे मौके पर भी बैंक को आपको 100 गुना मुआवजा देना होता है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी प्राकृतिक आपदाओं (natural disasters) की वजह से बैंक को नुकसान होता है। जैसे बाढ़ या भूकंप या बिजली गिरना तो ऐसे मौकों पर बैंक उत्तरदायी नहीं होता और इन परिस्थितियों में आपको कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।