Bank Locker Rules: आज के जमाने में कीमतों वस्तुओं को घर पर रखना कम सुरक्षित माना जाता है क्योंकि घर में कीमती वस्तुओं को रखना सुरक्षा की दृष्टिकोण से सही नही माना जाता। यदि घर में रखे किसी कीमती वस्तु, आभूषण या विशेष दस्तावेजों के आग लगने या चोरी होने की अवस्था में घर में रखें कीमती आभूषण, इंश्योरेंस के बॉन्ड या जमीनों के दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं।
इन सब अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए बैंकों द्वारा लॉकर की सुविधा अपने ग्राहकों के लिए प्रदान की जाती है। जहां आप अपने कीमती वस्तु, आभूषण, इंश्योरेंस या जमीनों का कागजात सुरक्षित रख सकते हैं।
जिसके लिए एक निश्चित शुल्क जमा करना होता है। बैंक लॉकर में कैन्नै वस्तु रखनी चाहिए और कौन सी नहीं, की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी जा रही है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है।
तीन साल के लिए ले सकेंगे लॉकर
आरबीआई ने सेफ डिपॉजिट लॉकर संबंधी नियम अगस्त 2022 को जारी किया था, जिसके तहत बैंकों का लॉकर लेने वालों के साथ 1 जनवरी 2023 तक एग्रीमेंट रिवाइज करना था। अब बैंको को नए लॉकर धारकों की वेटिंग लिस्ट भी दिखानी होगी। बैंको के पास लॉकर होल्डर से एक बार में अधिकतम 3 वर्षों के लिए किराया लिया जा सकता है।
RBI के नए नियम
आरबीआई द्वारा नए नियमों के अंतर्गत बैंक अब लॉकर धारकों के साथ किए जाने वाले एग्रीमेंट में कोई बेकार की शर्त नहीं थोपेंगे। जिससे लॉकर धारक का नुकसान होने की स्थिति में बैंक किनारा न कर पाए।
लॉकर में रखी जाने वाली वस्तुओं का देने होगा विवरण
अब आरबीआई के द्वारा संपादित नए नियमों के अनुसार लॉकर धारक और बैंक के बीच होने वाले एग्रीमेंट में ये बताना जरुरी हो गया है कि बैंक लॉकर में किस प्रकार की वस्तुएं रखी जा सकती हैं। जिससे आम जनता की संपति का नुकसान किसी भी स्थिति में न हो पाए।