Bihar Ration Card: बिहार के डेढ़ करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। अगर इस समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई, तो 1 अप्रैल 2025 से उनके नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए जाएंगे। यह कदम उन्हें राशन प्राप्ति के लिए योग्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
विभाग की चेतावनी और निर्देश
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि बार-बार की गई अपीलों के बावजूद जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। उनके लिए यह आखिरी मौका है। राज्य में कुल 8 करोड़ 25 लाख राशन कार्ड धारकों में से डेढ़ करोड़ लोगों का ई-केवाईसी न होना चिंता का विषय है।
पॉश मशीन और फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा
पहले राशन की दुकानों पर पॉश मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की सुविधा थी, जिसमें तकनीकी समस्याएं आ रही थीं। इसके बाद विभाग ने फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी शुरू की। जिससे उपभोक्ताओं को अधिक आसानी हो।
ई-केवाईसी कराने के विकल्प
उपभोक्ता अपनी सुविधानुसार राशन की दुकान पर जाकर या ‘मेरा ईकेवाईसी’ या ‘आधारफेसआरडी’ ऐप के जरिए घर बैठे भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह सुविधा उन्हें न केवल समय की बचत कराती है। बल्कि इस प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाती है।
ई-केवाईसी का महत्व और अंतिम समय सीमा की तात्कालिकता
ई-केवाईसी की अनिवार्यता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू की गई है ताकि राशन का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे। इससे फर्जी और अवैध राशन कार्डों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी सुनिश्चित कर लें।