Bijli Bill Maafi Yojana: हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए ‘सरचार्ज माफी योजना – 2025’ की घोषणा की है. इस योजना के तहत डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर लगे अतिरिक्त सरचार्ज से राहत मिलेगी. योजना का उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देना है जो 31 अगस्त 2024 तक डिफॉल्टर सूची में शामिल हैं और 9 मई 2025 तक उनका नाम निगम के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर के रूप में दर्ज है.
घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत सरचार्ज माफी
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी दी कि योजना के तहत घरेलू और कृषि वर्ग के उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी दी जाएगी. यदि ये उपभोक्ता अपना पूरा बकाया एकमुश्त जमा करते हैं, तो उन्हें 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी.
आसान किस्तों में भी कर सकते हैं भुगतान
इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता अपनी पूर्ण मूल राशि आठ मासिक या चार द्विमासिक किस्तों में चुका सकते हैं. वहीं कृषि उपभोक्ताओं को तीन किस्तों का विकल्प दिया गया है, जो एक वर्ष की अवधि में पूरी करनी होंगी.
सरकारी संस्थाओं को भी मिलेगा लाभ
नगर निगम, ग्राम पंचायत, सरकारी संस्थाएं और राज्य की PSUs भी इस योजना के तहत लाभ ले सकती हैं. यदि वे एकमुश्त भुगतान करती हैं, तो उन्हें भी 100% सरचार्ज माफी मिलेगी.
औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को 50% माफी
औद्योगिक और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए भी यह योजना लाभकारी है. यदि वे एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान करते हैं, तो उन्हें 50 प्रतिशत सरचार्ज माफी का फायदा मिलेगा.
गलत बिल व लंबित मामलों वाले उपभोक्ता भी उठा सकते हैं योजना का लाभ
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल गलत है. वे पहले अपना बिल सही करवा कर इस योजना में शामिल हो सकते हैं. साथ ही जिन उपभोक्ताओं के केस अदालतों में लंबित हैं. वे केस वापिस लेकर योजना का लाभ ले सकते हैं.
कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
इस योजना में खास बात यह है कि कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड दोनों तरह के उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. यानी जिनका कनेक्शन अभी चालू है या जिनका कनेक्शन काट दिया गया है. वे सभी योजना में शामिल हो सकते हैं.
योजना से जुड़े जरूरी बिंदु संक्षेप में:
- सरकारी संस्थाएं और ग्राम पंचायतें भी ले सकती हैं लाभ
- योजना की अंतिम तिथि 9 मई 2025 है
- 31 अगस्त 2024 तक के डिफॉल्टर उपभोक्ता पात्र हैं
- घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी
- औद्योगिक उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी
- एकमुश्त भुगतान करने पर 10% अतिरिक्त छूट
- किस्तों में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध