Bijli Bill Mafi: हरियाणा सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए ‘सरचार्ज छूट स्कीम-2025’ की घोषणा की है. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि यह योजना घरेलू (शहरी और ग्रामीण) और ए.पी. (कृषि) उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर बनाई गई है. जिससे उन्हें लंबित बिलों के भुगतान में विभिन्न स्तरों पर छूट मिलेगी. यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी.
मुख्यमंत्री ने दी योजना को मंजूरी
मंत्री विज ने बताया कि उन्होंने इस योजना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था. जिसे मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत यदि कोई एकमुश्त बिल का भुगतान करता है, तो उसे मूल राशि पर 10% की छूट और 100% सरचार्ज माफ किया जाएगा. यह छूट उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगी जो 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में बिल का भुगतान करते हैं.
सरकारी संस्थानों को भी मिलेगा लाभ
सरकारी भवन, नगर निकाय, ग्राम पंचायत और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को भी इस योजना में शामिल किया गया है. इन संस्थाओं को एकमुश्त भुगतान की स्थिति में 100% सरचार्ज की छूट दी जाएगी. इस निर्णय से सरकारी संस्थानों पर बढ़ते वित्तीय दबाव में भी कमी आने की उम्मीद है.
औद्योगिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए अलग प्रावधान
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि औद्योगिक और अन्य व्यावसायिक श्रेणी के उपभोक्ता, यदि वे मूल राशि और 50% सरचार्ज का भुगतान एकमुश्त करते हैं, तो उन्हें बाकी 50% सरचार्ज पर छूट दी जाएगी. इससे उद्योगों को राहत मिलेगी और सरकारी राजस्व में भी सुधार की संभावना बढ़ेगी.
गुरुग्राम में SDO पर गिरी गाज, तत्काल निलंबन की सिफारिश
बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में लापरवाही के मामले में भी सख्ती बरती गई है. गुरुग्राम के फरूखनगर में तैनात दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल अधिकारी (SDO) अवनीत भारद्वाज को ड्यूटी में कोताही के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की सिफारिश की गई है. विज ने बताया कि आपरेशन सर्कल-1 की रिपोर्ट के अनुसार शहरी श्रेणी में ओके बिलिंग का प्रतिशत बेहद निराशाजनक पाया गया है.
योजना से उपभोक्ताओं को होगा सीधा लाभ
इस योजना का सीधा फायदा लाखों उपभोक्ताओं को होगा, जो आर्थिक कारणों से अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे. सरचार्ज माफी और किस्तों में भुगतान की सुविधा से न केवल उनकी दिक्कतें कम होंगी. बल्कि बिजली विभाग को भी राजस्व वसूली में तेजी मिलेगी.