यदि आपने अपनी बाइक को करा है मॉडिफाई तो कट सकता है जुर्माना ,हो सकती है बाइक जब्त

 
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नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अब पुलिस काफी सख्त हो गई है। जिससे दुपहिया वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इनमें सभी तरह की मोटरसाइकिल और स्कूटर शामिल हैं। दरअसल जिन वाहनों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है, पुलिस उन्हें ढूंढकर चालान काट रही है।ऐसी बाइक्स दूर से ही पहचानी जा सकती हैं। कई ट्रैफिक नियमों में चालान बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। या यूं कहें कि उस संशोधन को तुरंत हटा दें। यहां हम मॉडिफिकेशन की 3 शर्तें बता रहे हैं। जिससे आपका तगड़ा चालान कट सकता है।

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दोपहिया वाहन संशोधन के लिए चालान

अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर को मोडिफाई किया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइकों को पकड़कर उनका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियमों के तहत किसी भी वाहन में किया गया मॉडिफिकेशन गैरकानूनी है। इसके लिए आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बाइक भी जब्त की जा सकती है।

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मॉडिफाइड साइलेंसर पर चालान

कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर में भी बदलाव कर लेते हैं। अक्सर Royal Enfield Bullet में इस्तेमाल होने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है।लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवाते हैं जिससे तेज आवाज होती है या उससे पटाखे निकलते हैं। ऐसे साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़कर चालान कर देगी। ये साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में गिने जाते हैं।

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फैंसी नंबर प्लेट पर चालान

मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए स्टाइल शीट तय कर दी है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए और फैंसी तरीके से नहीं लिखे होने चाहिए। हमेशा आरटीओ सर्टिफाइड नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।