गाड़ी की ओनरशिप चेंज करवाने से पहले जान लीजिए इसके जरूरी नियम, वरना लग सकता है हजारों का चूना

यदि आप गाड़ी की ओनरशिप चेंज करना चाहते है तो आप ऑनलाइन माध्यम आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है यदि आप अपनी गाड़ी को अपनी पत्नी या बच्चे के नाम करवाने के बारे में सोच रहे है तो आपको कुछ जरुरी बातो का ध्यान रखने के की जरुरत है ऐसे में आइए जानते है इसके लिए कैसे अप्लाई करना चाहिए तो आइए जानते है इसके बारे में डिटेल से जानते है। गाड़ी की ओनरशिप चेंज करने के लिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना है या फिर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में खुद जाकर आगे की प्रक्रिया को चेंज करा सकते है।
ओनरशिप चेंज करवाना के लिए जरुरी नियम
आजकल आरसी ट्रांसफर काफी ज्यादा बढ़ गया है यदि आप किसी को बिना आरसी ट्रांसफर के गाड़ी बेच देते है और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे में वाहन का चालान कट सकता है और उसका खर्चा उस व्यक्ति पर भारी पड़ सकता है। यदि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको गाड़ी की आरसी जरूर ट्रांसफर करनी चाहिए।
इंडिया में आरसी ट्रांसफर की अलग अलग प्रक्रिया है, एक राज्य में और दूसरी राज्य के बाहर। यदि कोई व्यक्ति राज्य के अंदर गाड़ी का लें दें करता है तो ऐसे में राज्य के अंदर आरसी का ट्रांसफर किया जाता है वहीं यदि अगर राज्य के बाहर गाड़ी का लें दें किया जाता है तो अंतरराज्यीय आरसी ट्रांसफर कराने की जरुरत है।
ओनरशिप चेंज करवाते समय जरूर रखें ये डॉक्यूमेंट्स
अंतरराज्यीय आरसी प्रक्रिया के पूरा करने के लिए वाहन के मालिक और विक्रेता को सक्रिय मोटर बीमा दस्तावेज प्रस्तुत करना होता है इसके साथ आरटीओ से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जहां वाहन मूल रूप से पंजीकृत था, फॉर्म 28, कोई अपराध रिकॉर्ड प्रमाण पत्र नहीं, रोड टैक्स की रसीद जैसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरुरत होती है। also read : यदि आपकी कार के AC हो गए है खराब, तो इस तरह से करे AC वेंट की सफाई, मिलेगी ताजा हवा