यदि गाड़ी चलाने के दौरान कहीं भीड़ जाती है आपकी कार, तो जानिए कहाँ से आएगा नुकसान की भरपाई का पैसा ?

कार की सेफ्टी के लिए ज्यादातर लोग इंश्योरेंस खरीदते है। ऐसे में कुछ बीमा कंपनियां अपने जानमाल के नुकसान की भरपाई करती है लेकिन कई बार अनजाने में आपकी गाड़ी किसी अन्य गाड़ी को टक्कर मार दे तो आपको सामने वाले के इलाज और गाड़ी के मेंटनेस का खर्चा या अपनी गाड़ी के नुकसान को ठीक करवाने में काफी पैसा खर्च होना होता है। ऐसे में बड़े खर्चे से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस काफी मदद करता है तो आइए जानते है ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है और एक्सीडेंट की स्थिति में ये कितना फायदेमंद होता है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
आपको बता दे, यह इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक तरह से कानूनी समझौता होता है। जिसमें कंपनी पॉलिसी होल्डर से ये वादा करती है कि किसी भी तरह के एक्सीडेंट से होने वाले सभी तरह के नुकसान की भरपाई कंपनी करेगी। इसके बदले बीमा कंपनी पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम लेती है। हमारे देश में सभी तरह की गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जरूरी माना जाता है। थर्ड पार्टी कवर उसी समय काम आता है, जब आपकी गाड़ी से किसी तीसरे का नुकसान हो जाता है।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होगा
जब कभी भी आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या व्यक्ति घायल हो जाता है तब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इसे कवर किया जा सकता है। किसी प्रॉपर्टी जैसे आपकी गाड़ी से किसी गाड़ी को नुकसान हो तो आपको उसे जो पैसा देना होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके साथ ही आप इंश्योरेंस तभी क्लेम कर सकते है जब एक्सीडेंट के समय आपकी गाड़ी ट्रेफिक नियमो का पूरी तरह से पालन कर रही है। अगर आप आपके पास आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या शराब जैसी नशीली चीजों का सेवन किया है तो इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम करने का तरीका
इसके लिए सबसे पहले अपनी गाड़ी से हुए नुकसान की जानकारी बीमा कंपनी तक पहुंचाए।
इसके बाद पुलिस थाने में FIR दर्ज कराएं। इसमें बीमा क्लेम की जानकारी को भी जोड़े।
FIR की एक कॉपी अपने पास और दूसरी क्लेम रजिस्टर होने के बाद MACT के पास जाएगी।
इसके बाद ट्रिब्यूनल की जांच के बाद पता चलता है कि कितने का नुकसान हुआ है।
MACT के फैसले के हिसाब से बीमा कंपनी के पास थर्ड पार्टी क्लेम जमा करें।
क्लेम के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपकी ओर से नुकसान होने वाले यानी थर्ड पार्टी को नुकसान के पैसे ट्रांसफर कर देती है। also read : यदि कार की बैटरी में आ रही है खराबी, तो खुद से करे ये काम, 5 मिनट में दूर होगी समस्या