एक अक्टूम्बर से लागू की जा रही है नई TCS दरें, फॉरेन टूर और मेडिकल खर्च के लिए भी देना होगा अब टैक्स

यदि आप विदेश में पढ़ने जाने के बारे में सोच रहे है ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। क्योकि आपको बता दे, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) की नई दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू करने जा रहा है। यानि की एक अक्टूम्बर से विदेश यात्रा, विदेशी शेयरों और म्यूचुअल फंड्स में निवेश पर TCS के नए नियम लागू करने जा रहा है हालाँकि TCS के नियम एक सीमा से ज्यादा खर्च पर ही लागू होंगे।
शिक्षा के लिए फॉरेन रेमिटेंस पर नई टीसीएस दरें
आपको बता दे, LRS के तहत शिक्षा पर खर्च किए गए 7 लाख रूपये तक के फॉरेन रेमिटेंस पर कोई टीसीएस नहीं लिया जाएगा। अगर आप फॉरेन स्टडी के लिए किसी अधिकृत वित्तीय संस्थान से एजुकेशनल लोन लेकर एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट भेजते हैं तो इस पर टीसीएस 0.5 फीसदी देना होता है वहीं फॉरेन स्टडी के लिए 7 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट बिना लोन के भेज सकते है और इसके पर आपको 5 % तक TCS देना होगा इसके साथ ही फॉरेन स्टडी के लिए यात्रा पर खर्च की गई राशि पर भी उसी दर से टैक्स लगाया जाएगा।
मेडिकल खर्च के लिए संशोधित टीसीएस दरें
आपको बता दे, नए नियमों के मुताबिक अगले महीने से आप इलाज के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा अमाउंट विदेश में भेज सकते है तो इसके ऊपर 5 % तक TCS लगेगा इसके साथ ही विदेश से जुड़े हुए किसी भी खर्च पर एक अक्टूम्बर 2023 से टैक्स लगेगा।
विदेशी टूर पैकेज के लिए टीसीएस दरें
1 अक्टूबर, 2023 से अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपये से ज्यादा का फॉरेन टूर पैकेज खरीद रहे है तो आपको 20 फीसदी TCS देना होगा। अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपके टूर पैकेज की कीमत 7 लाख रुपये से कम रहती है तो उस पर आपको 5 फीसदी TCS चुकाना पड़ सकता है। also read : IND VS PAK : पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी,भारतीय टीम में हुए ये बदलाव