ट्रैफिक पुलिस ने लिया नियम तोड़ने और ट्रैफिक चालान न भरने वालों को सबक सिखाने के सख्त एक्शन, बाहर निकलने से पहले जान लीजिए नियम

 
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राजधानी दिल्ली में अब सरकार की तरफ से ट्रेफिक नियमों के लेकर के नए रूल जारी कर दिए गए है आपको बता दे, ट्रेफिक नियमों को तोड़ने वाले और ट्रैफिक चालान को न भरने वालो को तगड़ा सबक सिखाया जा रहा है दिल्ली में अब जो वाहन मालिक लगातार ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर रहे है उनकी गाड़ी न ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इसके साथ ही ऐसे लोग अपनी गाड़ी को किसी दूसरे को भी नहीं दे सकेंगे। 5 बार से अधिक चालान पेडिंग रहने की परिस्थिति में आपको वाहन के पोर्टल पर लेनदेन नहीं वाली गाड़ियों की केटरिगरी में डालने का फैसला किया गया है। 

20,684 से अधिक गाड़ियों ने 100 बार तोड़े नियम
रिपोर्ट के मुताबिक बता दे, राजधानी दिल्‍ली में बड़ी संख्‍या में वाहन चालक बार-बार ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज कर रहे है। वहीं यहाँ पर 20,684 गाड़ियों ने तो 100 से अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है। यही नहीं इन गाड़ियों के मालिकों ने ट्रैफिक चालान भी नहीं भरा है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यह कदम उठाया है। इस आधार पर विभाग ने चालान न भरने वालों की जरूरी सेवाएं रोक लगाने का फैसला किया है। 

विभाग रोक सकता है लेनदेन
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के नियमों के अनुसार, स्‍टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन लोगों के ऑनलाइन लेनदेन पर रोक लगा सकता है। जिनके कई कई ट्रैफिक चालान पेंडिंग हैं। डिपार्टमेंट ने 90 दिनों से ज्यादा समय से 5 से अधिक पेंडिंग चालान वाले लोगों की गाड़ियों को वाहन पोर्टल पर लेनदेन नहीं करने वाली गाड़ियों की कैटेगरी में डालने का फैसला किया है। 

आपको बता दे, इस साल 30 जून तक ट्रैफिक पुलिस ने 58 लाख 81 हजार 261 गाड़ियों के लिए 2,63,96,367 चालान जारी करने के निर्देश दिए है वहीं जिसमें से 51,25,020 गाड़ियों के मालिकों ने 2,21,56,496 नोटिस स्वीकार नहीं किया है। पेंडिंग नोटिसों में से 76,42,448 नोटिस 1,65,072 ऐसी गाड़ियों से जुड़े हैं, जिनके खिलाफ 20 या अधिक बार ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन के आरोप हैं। also read : कार को इको फ्रेंडली बनाने के काम में आएगी ये आसान ट्रिक, घटेगा प्रदूषण का लेव