7th pay commission pension : केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन और पेंशन को लेकर कई तरह के नियम तय किए गए हैं। अब सरकार ने पेंशन नियमों (central employees pension rules) में बदलाव कर दिया है। इससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकेगी। आइये जानते हैं इस नए नियम के बारे में-
हर कर्मचारी के लिए पेंशन बुढ़ापे का बड़ा वित्तीय सहारा होती है। सरकार ने पेंशन (central govt pension rules) को लेकर नया नियम तय कर दिया है। इस नियम के लागू होने पर रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी को पहले से अधिक पेंशन (pension rules update) मिल सकेगी। सरकार के DOPT विभाग ने यह फैसला कर्मचारियों के हित में कोर्ट का एक फैसला आने के बाद लिया है।
कर्मचारियों को मिलेगा यह इंक्रीमेंट –
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया पेंशन नियम (new pension rules 2025) लागू करते हुए सरकार ने रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी के लिए नोशनल इंक्रीमेंट का नियम लागू किया है। यह नियम नोशनल इंक्रीमेंट पॉलिसी (Notional Increment Policy) के तहत लागू किया गया है। इसका फायदा ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो कंपलीट और संतोषजनक सर्विस करके रिटायर होंगे।
इस पॉलिसी के तहत मिलेगा फायदा –
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of personnel and training) की ओर से पेंशनर्स के लिए लागू नए नियम के बारे में संबंधित विभागों को आदेश दिए जा चुके हैं। नियम के अनुसार अगर कोई कर्मचारी एनुअल इंक्रीमेंट (annual increament rules) से एक दिन पहले रिटायर होता है तो वह नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ पाने का हकदार होगा। ऐसे में रिटायर होने वाले कर्मचारी को अधिक पेंशन (pension update) मिल सकेगी।
1 दिन के अंतर से नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव-
केंद्र सरकार साल में दो बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ौतरी (DA hike) करती है। लगभग हर बार इसकी घोषणा बाद में होती है। बाद में एरियर सहित डीए (DA arrears) राशि दे दी जाती है। अब कोई केंद्रीय कर्मचारी सालाना सैलरी इंक्रीमेंट (annual salary increament) से एक दिन पहले यानी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है तो वह भी सालाना इंक्रीमेंट का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।
ऐसे की जाएगी पेंशन की कैलकुलेशन –
नए नियम के अनुसार सालाना इंक्रीमेंट राशि को पहले तो कर्मचारी की सैलरी (salary hike) में जोड़ा जाएगा। इसके बाद पेंशन की कैलकुलेशन (pension calculation) होगी। राहत की बात यह है कि अब जून और दिसंबर में होने वाली सालाना इंक्रीमेंट से एक दिन पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी को पेंशन (pension hike update) राशि का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
पहले यह नियम था लागू –
साल 2006 से पहले हर कर्मचारी की सैलरी इंक्रीमेंट (salary increament rules) की तारीख अलग-अलग होती थी। साल 2006 में सैलरी इंक्रीमेंट (notional increament for central employees) हर साल 1 जुलाई को दिया जाना तय किया गया। इसके बाद 2016 में फिर ये नियम बदला और साल में दो बार इसे डीए (govt rules for DA hike) के रूप में 1 जनवरी और 1 जुलाई की तारीख तय करते हुए दिया जाने लगा। ऐसे में इन दोनों ही तारीखों से एक दिन पहले कोई कर्मचारी रिटायर (retirement rules) होता था तो उसे यह लाभ न मिलने के कारण एक ही दिन के चक्कर में तगड़ा नुकसान होता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा।
कोर्ट में चल रहा था केस –
पहले की गई व्यवस्था के अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारी (central employees pension rules) को इस इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता था। वे एक दिन के चक्कर में इससे वंचित हो जाते थे। बाद में कुछ कर्मचारियों ने इस नियम का विरोध करते हुए कोर्ट का रुख किया। नियम लागू होने के एक साल बाद यानी 2017 में मद्रास हाईकोर्ट (madras high court) ने कर्मचारियों के हित में फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद सरकार के DoPT ने नोशनल इंक्रीमेंट (notional increament rules) का नया नियम लागू करने के संबंधित विभागों को आदेश दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) भी यही फैसला सुना चुका है।