Consumer Court Online Complaint : आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से Consumer Court Complaint File करने के बारे में,क्युकी एक कंज्यूमर के रूप में आप किसी ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस का उपयोग करते है और यदि आपको वह पसंद नही आती है या उससे जुडी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। पहले के समय में Consumer Court File Complaint Ofline करी जाती थी जिसमें लोगो को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उपभोक्ता विभाग ने Consumer Complaint Process Online कर दी है, आप अपने Mobile के जरिए ही कुछ देर में कंज्यूमर ऑनलाइन रिसोर्स एंड इम्पावरमेंट (Core Centre) में ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर अलग-अलग इश्यूज के हिसाब से कम्पलेंड कोर्ट मे फाइल की जाती हैं।
Consumer Forum Kya Hota Hai?
कंज्यूमर फोरम क्या होता है? Consumer forum के बारे में अगर आसन भाषा में समझे तो यह एक प्रकार का सरकारी न्यायालय जैसा है, जिसके अंतर्गत consumers से सम्बंधित विवादों और शिकायतों के मामले दर्ज करता है, उन शिकायतों की जाँच करता है तथा Consumers की शिकायत का निराकरण कर के उस को न्याय दिलाता है. आपको बता दें कि Consumer Forum का संचालन भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है, Consumer Forum का मुख्य उदेश्य है Consumer या खरीददार के अधीकार की रक्षा करना है. Consumer के अधिकारों की रक्षा करना Consumer Rights के अंतर्गत आता है.
उपभोक्ता विभाग कितने प्रकार का होता है?
- Types of consumer forums
सरकार द्वारा उपभोक्ता विभाग के तीन मुख्य प्रकार निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक विभाग में किसी उपभोक्ता के साथ होने वाली ठगी या धोखाधड़ी कितनी राशि की है उस पर निर्भर करता है|
Consumer Forum मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, जो कि निम्नलिखित हैं:-
- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
- जिला उपभोक्ता फोरम
उपभोक्ता संरक्षण समिति के अंतर्गत जिला स्तर पर 20 लाख रुपए, राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर एक करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई की जाती है।
शिकायत कहां दर्ज कराएं?
अगर बात करें कि कंज्यूमर फोरम की शिकायत कहाँ दर्ज की सकती है तो यदि कोई Seller अगर Consumer को सामान से जुडी या किसी भी तरह से धोकाधडी या किसी भी प्रकार से परेशान करता है यहाँ तक कि अगर Consumer का शोषण करता है तो consumer उस seller या उस कंपनी के खिलाफ consumer forum में case दर्ज कर सकता है.
आपको consumer forum में case दर्ज करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं रहती है, क्यूंकि consumer court में खुद कंज्यूमर ही आपकी शिकायत सरकार के सामने रख सकते है और इसके लिए आपको किसीको भी पैसे देने की जरुरत भी नहीं पड़ेगी.
कंज्यूमर फोरम में शिकायत कैसे करें?
अगर आपके साथ किसी भी प्रकार से दुकानदार या किसी व्यापारी द्वारा परेशानी उत्पन्न की जाती है, या फिर आपको अपने सामान के लागत से ज्यादा पैसों की वसूली करने जैसी समस्याएं आती है तो आप कंजूमर कोर्ट में शिकायत आसानी से कर सकते हैं| चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कंजूमर कोर्ट में आप शिकायत किस प्रकार से कर सकते हैं?
पहले के समय में कंजूमर कोर्ट में शिकायत करने की प्रक्रिया ऑफलाइन थी, लेकिन बढ़ते डिजिटलीकरण के फल स्वरुप कंजूमर फोरम में शिकायत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी शुरू कर दी गई है, इसी के साथ साथ यदि आप चाहें तो उपभोक्ता विभाग द्वारा निर्धारित किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या एसएमएस करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं| इस पोस्ट में हम आपको कंजूमर फोरम में ऑफलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया तथा ऑनलाइन कंप्लेंट बुक करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे इसलिए आप इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें|
शिकायत कौन कर सकता है?
कंज्यूमर फोरम में मुख्य रूप से यदि किसी कंजूमर के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी होती है या उसे ठगा जाता है तो वह व्यक्ति या दुकानदार या सेलर जिसने कस्टमर के साथ गलत व्यवहार किया है या उसे गलत सामग्री बेची है तो इसके खिलाफ कंजूमर उपभोक्ता विभाग यह कंजूमर कोर्ट में शिकायत कर सकता है|
- Single Consumer
- कोई भी उपभोक्ता शिकायत कर सकता है, भले ही वह कोई फ़र्म में वह रजिस्टर्ड ना हो
- कोई भी व्यक्ति भले व खुद पीड़ित ना हो
- Consumer Complaint india करने वाले व्यक्ति के पास शोषण के साबुत हे तो वह शिकायत कर सकता है |
- Co-Operative सोसाइटी या लोगों का समूह
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार
- अगर उपभोक्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात उसका कानूनी वारिस भी शिकायत कर सकता है|
शिकायत करने की फीस कितनी है?
अगर आप एक कंजूमर हैं और आपके साथ किसी भी प्रकार का शोषण या दुकानदार द्वारा अधिक मूल्य लेने संबंधी वारदात होती है तो इसके लिए आप कंजूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं, सरकार द्वारा consumer court online complaint करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है| आपको कंजूमर फोरम में शिकायत करने के लिए आपके सामान की कुल कीमत के आधार पर निर्धारित शुल्क देना है | जितने अधिक रुपए आपके मामले यह सामान की कीमत के होंगे उतने ही अधिक आपका शिकायत शुल्क लगेगा, शिकायत शुल्क की जानकारी नीचे पोस्ट में कुछ इस प्रकार हैं:-
Consumer Forum Complaint Fees List
S.No | कितने रुपये तक के मामले | रुपये |
01. | एक लाख रुपये तक के मामले के लिए | 100 रुपये |
02. | एक लाख से 5 लाख रुपये तक के मामले के लिए | 200 रुपये |
03. | 10 लाख रुपये तक के मामले के लिए | 400 रुपये |
04. | 20 लाख रुपये तक के मामले के लिए | 500 रुपये |
05. | 50 लाख रुपये तक के मामले के लिए | 2000 रुपये |
06. | एक करोड़ रुपये तक के मामले के लिए | 4000 रुपये |
इस पोस्ट में हमने आपको उपभोक्ता कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया है, इसलिए यदि आप शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं या भविष्य में होने वाली किसी भी उपभोक्ता संबंधी परेशानी से बचना चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा अवश्य पढ़ें| |
How To File Consumer Court Online Complaint Process
उपभोक्ता विभाग में ऑनलाइन शिकायत करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से हैं:-
- सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए लिंक के माध्यम से Consumer Forum के ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है|
- जैसे ही आप ऊपर लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधी कंज्यूमर फोरम की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर पहुंच जाएंगे |
- होम पेज पर से आपको Consumer Complaint का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है|
- जैसे ही आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ऑप्शन होगा जिसमें आपको दो विकल्प दिखाए जाएंगे|
- यहां पर से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए Register Your Complaint के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- जैसे ही आप Register Your Complaint के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपके सामने Consumer Registration Form ओपन हो जाएगा|
- यहां पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है|
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है इसके बाद आपको रीजन सिलेक्ट कर लेना है |
- अब आपको यह पासवर्ड क्रिएट करना है, ध्यान रहे कि आप थोड़ा कठिन पासवर्ड चुने और फिर इसे कंफर्म करें
- सारी जानकारी देने के बाद अंत में आपको कैप्चा कोड को फिल करना है
- इसके बाद आपको साइन अप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- अतः निम्न प्रक्रिया के माध्यम से आप का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा|
- रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका कंजूमर अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा, अब आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं|
- जैसे ही आप लोग इन करेंगे आपके सामने कंजूमर फोरम डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा|
- यहां पर आप अपनी ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं|
- जब आप अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करा देंगे तब आपको एक कंजूमर कंप्लेंट नंबर यानी शिकायत नंबर प्राप्त होगा जिसे आप को संभाल कर रखना है|
उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत की स्थिति कैसे देखें?
- Check Status of Your Complaint in Consumer Forum
ऊपर दी गई प्रक्रिया के माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं लेकिन अगर आपको जानना है कि आप क्या शिकायत की क्या स्थिति है, तो उसके लिए आप consumer complaint status check कर सकते हैं| consumer complaint status check करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार हैं:-
- उपभोक्ता विभाग में अपनी शिकायत की स्थिति पता करने के लिए सबसे पहले आपको उपभोक्ता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना है |
- वेबसाइट के होम पेज पर से आपको View Your Complaint Status के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इस पेज पर सबसे पहले आपको अपना कंप्लेंट नंबर (जो कि आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने पर प्राप्त होता है) उसे डालना है और नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर (जिन से आपने रजिस्ट्रेशन करा था) उस मोबाइल नंबर को डालकर सबमिट करना होगा।
- जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा|
- इस पेज पर आपकी कंज्यूमर फोरम शिकायत से जुड़ी सारी जानकारी तथा कंज्यूमर कंप्लेंट की स्थिति ओपन हो जाएगी|
कंज्यूमर फोरम में ऑफलाइन शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं
अगर हम बात करेगी कंज्यूमर फोरम में आप ऑफलाइन शिकायत किस प्रकार से दर्ज कर सकते हैं तो इसके कोई दो उपाय हैं:-
- दूसरा ऑप्शन यह है आप कॉल करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं?
- एसएमएस करके भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं?
Consumer Complaint File By Helpline Number
अगर आपको Consumer Court Online Complaint करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता विभाग हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर की मदद से यदि आप ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं तो इस पर s.m.s. करके या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं|
Helpline Number के माध्यम से Consumer Complaint File कराने के लिए आपको Consumer Court Helpline Number 1800-11-4000 or 14404 पर कॉल करना होगा।
इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Consumer Helpline Number के माध्यम से आप सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक किसी भी समय पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि किसी पब्लिक होलीडे या सरकारी छुट्टी के दिन आप कॉल ना करें क्योंकि उस दिन Consumer Helpline Number की सेवाएं स्थगित रहती हैं |
शिकायत करने के टर्म एंड कंडीशन
भारत सरकार के उपभोक्ता विभाग ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए Consumer Forum or Consumer Court की शुरुआत करी है, इसमें उपभोक्ता की शिकायत करने के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं, तो चलिए उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए निर्धारित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं:-
- जिस भी किसी Consumer की शिकायत आती है तो उसके अधिकारों की सुरक्षा करने और उसे न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इसी समिति के द्वारा Consumers के विवादों को हल किया जाता है और उन्हें न्याय प्रदान किया जाता है ।
- उपभोक्ता विभाग द्वारा निर्धारित उपभोक्ता संरक्षण समिति के माध्यम से जिला स्तर समिति द्वारा 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई की जाती हैं, इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर 20 लाख से 1 करोड़ रुपए उत्तक के मामलों की सुनवाई की जाती है और अंत में आता है राष्ट्रीय स्तर, जहां पर एक करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई की जाती है।
- इसके अतिरिक्त कंज्यूमर फोरम ने किसी प्रोडक्ट के प्रचार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले गलत विज्ञापनों पर भी \ पूरी तरह से रोक लगाई गई है। यदि किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए कोई कंपनी या कोई व्यक्ति गलत विज्ञापन का प्रयोग करता हैं, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। अगर उसी व्यक्ति द्वारा दोबारा इसी प्रकार की गलती होती है तो उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है।
- किसी भी प्रोडक्ट की अधिक बिक्री इस बात पर निर्भर कर रही है कि उसका प्रचार कौन सा अभिनेता या सेलिब्रिटी कर रहा है, और यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में सेलिब्रिटी द्वारा विज्ञापन में गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो महा विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी को 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। कोर्ट का आदेश पालन ना करने पर अगर उस सेलिब्रिटी द्वारा फिर से किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
- यदि किसी कंजूमर द्वारा ख़रीदे गए प्रोडक्ट में कोई कमी पाई जाति है या फिर किसी भी प्रकार का डिफेक्टिव पीस प्राप्त होता है, तो उसे कंपनी में लौटाने और संबंधित उपभोक्ता को पैसे वापस करने का नियम निर्धारित किया गया है।
- किसी भी व्यापारी कंपनी या दुकानदार के द्वारा गलत प्रोडक्ट डिलीवर करने या डिफेक्टिव पीस डिलीवर करने पर संबंधित कंपनियां या दुकानदार पर ₹1000000 तक का जुर्माना भी किया जा सकता है।
- कोर्ट का आदेश पालन ना करने पर यदि कंपनी, सेलर, दुकानदार या विक्रेता द्वारा फिर से उसी प्रकार का अपराध किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यापारी पर लगने वाले जुर्माने की राशि 5000000 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है।