Colour Coded Sticker न लगाने पर अब PUCC भी नहीं मिलेगा और वाहन चलाना हो जाएगा गैरकानूनी! जानिए क्या है नियम, कौन-सा स्टीकर किस गाड़ी पर जरूरी है और कैसे बचें भारी जुर्माने से।
दिल्ली में Colour Coded Fuel Type Sticker न लगाने पर अब वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली परिवहन विभाग ने सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना इस स्टीकर के वाहन चलाने पर ₹5,000 तक का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे वाहनों को Pollution Under Control Certificate (PUCC) भी नहीं जारी किया जाएगा।
यह नियम High Security Registration Plates-HSRP व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसे दिल्ली में 2012-13 से लागू किया गया था और 2019 से यह सभी पुराने और नए वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों जरूरी है कलर कोडेड स्टीकर?
Colour Coded Fuel Type Sticker वाहन की फ्यूल टाइप की पहचान के लिए जरूरी होता है। इसका उद्देश्य है सड़कों पर चल रहे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, CNG और अन्य कैटेगरीज में आसानी से चिन्हित करना, जिससे Pollution Control को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके।
देशभर में इस स्टीकर की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:
- Orange स्टीकर – डीजल वाहनों के लिए
- Light Blue स्टीकर – पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए
- Grey स्टीकर – अन्य प्रकार के वाहनों के लिए
यह स्टीकर वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और इसे लगाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होती है।
नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी
दिल्ली परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर बताया है कि यह आदेश Motor Vehicles (High Security Registration Plates) Order, 2018 के तहत आता है। इसका उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 192(1) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें ₹5,000 तक का जुर्माना और PUCC न मिलने की चेतावनी दी गई है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को जानकारी दी कि “लोगों को नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा जुर्माने के साथ-साथ वाहन की वैधता भी खतरे में पड़ सकती है।”
पहले भी चलाए गए हैं अभियान
साल 2020 में भी दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान चलाकर उन वाहन मालिकों पर कार्रवाई की थी, जिन्होंने अपने वाहनों पर HSRP और कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगवाए थे। उस दौरान भी ₹5,000 तक के चालान काटे गए थे और कई वाहनों को PUCC सर्टिफिकेट नहीं जारी किया गया था।
क्या करें वाहन मालिक?
यदि आपके वाहन पर अब तक HSRP प्लेट और Colour Coded Sticker नहीं लगा है, तो जल्द से जल्द अधिकृत केंद्र पर जाकर इसे लगवाएं। यह न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि आपके वाहन की पहचान और Environmental Compliance के लिए भी अनिवार्य है।
बिना इस स्टीकर के वाहन चलाना अब सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके चलते जुर्माने के अलावा वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
कहां से लगवाएं स्टीकर?
सभी वाहन मालिकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कलर कोडेड स्टीकर केवल अधिकृत केंद्रों से ही लगवाया जाना चाहिए। किसी अनधिकृत स्रोत से लगवाया गया स्टीकर अमान्य माना जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर Approved Vendors की सूची उपलब्ध है, जहां से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर स्टीकर और HSRP प्लेट लगवाई जा सकती है।
डिजिटल ट्रैकिंग और ट्रैफिक कंट्रोल में मदद
इन स्टीकरों के जरिए न केवल वाहन की फ्यूल टाइप की पहचान होती है, बल्कि यह Traffic Monitoring और Digital Enforcement Systems में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इससे सरकार को यह जानने में आसानी होती है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार के वाहन अधिक प्रदूषण फैला रहे हैं और कहां कार्रवाई की जरूरत है।
आने वाले समय में हो सकती है और सख्ती
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह कदम दिल्ली सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में Vehicular Emissions पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में इस नियम को और भी सख्ती से लागू किया जाएगा, और निगरानी के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) जैसे टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जा सकता है।
कानून का पालन करें, भारी जुर्माने से बचें
यदि वाहन मालिक समय रहते यह अनिवार्यता पूरी नहीं करते हैं, तो उन्हें PUCC न मिलने, ₹5,000 तक के जुर्माने और ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन जब्त किए जाने जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।
इसलिए यह आवश्यक है कि सभी वाहन मालिक HSRP के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर भी जल्द से जल्द अपने वाहन पर लगवाएं और दिल्ली में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन करें।