Disability Pension Scheme: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना चलाई है जिसके अंतर्गत हर महीने उन्हें 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है. यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक जगह दिलाने के लिए चलाई गई है.
दिव्यांग पेंशन योजना
यह योजना 1981-82 से चालू है और शुरुआत में इसमें केवल 50 रुपये महीने की पेंशन दी जाती थी. समय के साथ इस राशि में बढ़ोतरी हुई और आज यह राशि 3000 रुपये प्रति महीना हो गई है. यह वित्तीय सहायता दिव्यांगजनों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने से मुक्ति दिलाती है.
योग्यता और पात्रता की शर्तें
इस पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग व्यक्ति को हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसकी दिव्यांगता 60% से ज्यादा होनी चाहिए. पात्रता में आय सीमा भी शामिल है, जिसके अनुसार दिव्यांग व्यक्ति की मासिक आय निश्चित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए.
आवेदन प्रक्रिया
दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर किया जा सकता है. आवेदक को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं.
स्थिति की जांच
आवेदन की स्थिति की जांच के लिए आवेदक अंत्योदय सरल पोर्टल पर वापस लॉगिन कर सकते हैं और अपनी आवेदन ID का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.
यह योजना हरियाणा के दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी आशा की किरण है और उन्हें समाज में एक सम्मानित और स्वावलंबी जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है.