Domicile Certificate kya hai: डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र एक ऐसा आधिकारिक प्रमाण पत्र है। जिससे यह पता चलता है कि आप किस राज्य के स्थाई निवासी हैं। अक्सर इस प्रमाण पत्र का उपयोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु, सरकारी नौकरी में आवेदन करने के समय और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के समय इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। आप इन सुविधाओं को बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के प्राप्त नहीं कर सकते।
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अगर आपने अभी तक अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े। जहां डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के तरीके को बेहद आसानी से बताया गया है, जिसके लिए आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।
कहां-कहां इस्तेमाल होता है निवास प्रमाण पत्र?
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश के लिए कई राज्यों के शिक्षक संस्थानों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है।
- सरकारी नौकरी में आवेदन करते समय भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- कई राज्यों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए भी निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आवेदक को निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बिजली का बिल
- माता या पिता का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे करें आवेदन?
हालांकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ नियम है जिनको फॉलो करते हुए आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
- सबसे पहले आपको अपने राज्य सरकार की या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जहां मुख्य पृष्ठ पर सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन के विकल्प को चुने।
- इसके बाद पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा।
- लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी समस्त जानकारी को दर्ज करना है।
- दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
- आवेदन करने के 10 से 15 दिन बाद पुनः इसी पोर्टल पर लॉगिन कर अपना निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) प्राप्त कर सकते हैं।