अगर आपके वाहन का मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है, तो सावधान हो जाएं। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी है ताकि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़ा मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकें। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है।
क्यों जरूरी है मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना?
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और आवासीय पता अपडेट नहीं है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि:
- ई-चालान और यातायात उल्लंघन की जानकारी वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पाती हैं।
- दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पहचान में परेशानी होती है।
इसलिए, विभाग ने डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने का निर्देश दिया है।
कैसे करें मोबाइल नंबर और पता अपडेट?
वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए
- वेबसाइट: vahan.parivahan.gov.in
- प्रक्रिया:
- ऑनलाइन सेवाओं के लिए चयन करें।
- ‘व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज’ पर क्लिक करें।
- राज्य और आरटीओ का चयन कर आगे बढ़ें।
- ‘अपडेट मोबाइल नंबर’ पर क्लिक करें।
- रजिस्ट्रेशन, चेसिस, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें।
- मोबाइल नंबर और आधार डालने के बाद ओटीपी प्राप्त करें और मोबाइल नंबर अपडेट करें।
FAQs
1. क्या होगा अगर मैंने समय पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया?
अगर आपने समय पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित किया जा सकता है।
2. मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए?
मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
3. क्या मैं घर बैठे मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकता हूँ?
हां, आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल vahan.parivahan.gov.in और sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकते हैं।
4. क्या पता बदलने पर भी मुझे सूचना देनी होगी?
हां, अगर आपने अपना पता बदला है तो आपको 30 दिनों के भीतर नए पते की सूचना सक्षम प्राधिकार को देनी होगी।
5. यदि कोई समस्या हो तो मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?
आप परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 0612-2547212 पर कॉल कर सकते हैं।