Dry Day 2025: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है. चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए पंजाब आबकारी विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए ‘ड्राई डे’ घोषित किया है.
17 जून से 23 जून तक रहेगा शराब पर प्रतिबंध
आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 17 जून 2025 को शाम 7 बजे से लेकर 19 जून शाम 6 बजे तक और 23 जून को मतगणना के दिन पूरे दिन शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह फैसला उपचुनाव के मद्देनजर लिया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.
ड्राई डे किन क्षेत्रों में होगा लागू?
पंजाब के आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने जानकारी दी है कि यह आदेश लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और उसके चारों ओर तीन किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा. इस क्षेत्र में स्थित सभी शराब की दुकानें, बार, होटल और अन्य शराब परोसने वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
आदेश का सख्ती से पालन जरूरी
कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि शराब की बिक्री, वितरण या सेवन की किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
क्यों लिया गया यह फैसला?
उपचुनाव के दौरान शराब का प्रलोभन या दुरुपयोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. इसे रोकने के लिए ही चुनावी क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित करना आवश्यक समझा गया. इससे पहले भी राज्य और केंद्र दोनों ही चुनावों में मतदान से पहले और मतगणना के दिन ड्राई डे लागू किया जाता रहा है.
कब और कहां होगा उपचुनाव?
लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव का मतदान 19 जून 2025 को और मतगणना 23 जून को आयोजित की जाएगी. यह उपचुनाव एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबला माना जा रहा है. जिसमें कई दिग्गज उम्मीदवार मैदान में हैं.
आम जनता को सतर्क रहने की सलाह
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इन आदेशों का स्वेच्छा से पालन करें और मतदान प्रक्रिया में शांतिपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें. साथ ही व्यापारिक संस्थानों को भी आगाह किया गया है कि निर्धारित अवधि में शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि से दूर रहें.
पुलिस और प्रशासन की निगरानी रहेगी कड़ी
ड्राई डे के दौरान पुलिस और प्रशासनिक टीमें निगरानी रखेंगी और यदि किसी स्थान पर अवैध रूप से शराब की बिक्री या वितरण की जानकारी मिलती है, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए विशेष निगरानी दलों का गठन भी किया जा सकता है.