Dry Day 2025: पंजाब के लुधियाना जिले में उपचुनाव के चलते शराब प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है. लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के कारण 17 जून से 23 जून तक चार दिन तक शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
कब-कब रहेगा ड्राई डे, जानें पूरा शेड्यूल
आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक ड्राई डे 17 जून की शाम 7 बजे से शुरू होगा और 19 जून की शाम 6 बजे तक रहेगा. इसके अलावा 23 जून को मतगणना के दिन भी शराब बिक्री पर रोक लागू रहेगी. यानी इस दौरान लुधियाना पश्चिम और उसके आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.
आबकारी विभाग ने दिए सख्त निर्देश
पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने बताया कि आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा. उन्होंने कहा, “निर्दिष्ट क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.” सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ड्राई डे नियमों का उल्लंघन न होने दिया जाए.
इन इलाकों में रहेगा शराब बिक्री पर प्रतिबंध
- लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र
- विधानसभा क्षेत्र से लगे 3 किलोमीटर की परिधि तक
- क्षेत्र में स्थित सभी शराब विक्रय, वितरण और उपभोग स्थल
क्यों लिया गया ये फैसला?
लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के मतदान को स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए यह कदम उठाया गया है. चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत हर उपचुनाव या चुनाव से पहले ड्राई डे लागू करना एक सामान्य प्रक्रिया होती है. जिससे मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव न पड़े.
कब है मतदान और मतगणना?
- मतदान तिथि: 19 जून 2025
- गिनती की तिथि: 23 जून 2025
मतदान से दो दिन पहले से शराब बिक्री पर रोक और मतगणना के दिन ड्राई डे का फैसला चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया है.
ड्राई डे का उल्लंघन करने पर क्या होगी सजा?
यदि कोई व्यक्ति इस निर्धारित अवधि में शराब बेचते या पीते हुए पाया गया, तो उस पर आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. सभी शराब विक्रेताओं, रेस्टोरेंट और बार को चेतावनी दी गई है कि वे किसी भी स्थिति में शराब न बेचें.