प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों की सैलरी से कुछ पैसे हर महीने EPF में जमा होते हैं। नियोक्ता भी लगभग इतनी ही रकम कर्मचारी के EPS Pension Fund अकाउंट में जमा करता है। यह बेसिक सैलरी (प्लस DA) का 12 फीसदी होता है।
Employee Pension Scheme में कर्मचारी के बाद परिवार को पेंशन
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में इस तरह से बनाए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारी को रिटायर होने पर एकमुश्त दिया जाता है। नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8। 33 फीसदी कर्मचारी के पेंशन फंड (EPS) में जाता है। इस पेंशन फंड ( Pension Fund ) में जमा पैसे से कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है।
कैसे होती है EPS पेंशन की गणना?
इस गणना के लिए बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपये तय की गई है। इसका मतलब है कि हर महीने 1,250 रुपये कर्मचारी के पेंशन फंड में जमा होते हैं। जिन कर्मचारियों ने पिछले साल वास्तविक बेसिक सैलरी पर ज्यादा पेंशन का विकल्प चुना था, उनके पेंशन फंड में हर महीने ज्यादा पैसे जाते हैं।
कर्मचारी कम से कम 10 साल तक EPS का सदस्य रहने पर पेंशन पाने का हकदार होता है। पेंशन का फॉर्मूला इस प्रकार है। पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन (पिछले 60 महीनों के वेतन का औसत) x पेंशन योग्य सेवा) / 70।
Employee Pension Scheme में कर्मचारी के बाद परिवार को पेंशन
सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को तय फॉर्मूले के अनुसार पेंशन मिलती है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत, जब कर्मचारी की मृत्यु सेवानिवृत्ति से पहले या बाद में होती है, तो न केवल कर्मचारी बल्कि उसकी पत्नी/पति और बच्चे भी पेंशन के हकदार होते हैं।
कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से लेकर उसकी मृत्यु तक पेंशन ( EPS Pension ) ऊपर बताए गए फॉर्मूले के अनुसार मिलती है। लेकिन, उसकी मृत्यु के बाद पेंशन का भुगतान पूरी तरह से बंद नहीं होता है। अगर पत्नी/पति या बच्चे की उम्र 25 साल से कम है, तो वे पेंशन के हकदार होंगे।
EPS-95 में न्यूनतम पेंशन राशि
अगर EPS सदस्य ने अपनी मृत्यु से पहले एक बार भी EPS में योगदान दिया है, तो परिवार को पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
कर्मचारी की पत्नी को तब तक पेंशन मिलती है, जब तक वह जीवित है। अगर वह दोबारा शादी कर लेती है तो बच्चों की पेंशन अनाथ पेंशन में बदल जाएगी। फिर पेंशन की रकम बढ़ जाएगी।
Employee Pension Scheme में अगर कर्मचारी अविवाहित है तो क्या होगा?
अगर कर्मचारी अविवाहित है तो विधवा पेंशन यानी पत्नी को मिलने वाली पेंशन ( EPS Pension ) उस पर निर्भर माता-पिता को दी जाती है। पेंशनर के तौर पर आप इसके लिए किसी व्यक्ति को नामित नहीं कर सकते।
अगर ईपीएस सदस्य अविवाहित या तलाकशुदा नहीं है तो पेंशन का पैसा EPS पेंशन ( Pension Fund ) के नियमों के तहत पत्नी और बच्चों को दिया जाएगा। कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 50 फीसदी हिस्सा पत्नी को मिलता है। विधवा पेंशन का 25 फीसदी हिस्सा बच्चों को मिलता है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में यह पेंशन तब तक मिलती है जब तक बच्चे 25 साल के नहीं हो जाते।