Employees news : देशभर में इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार बनाया जाने वाला है और दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों (central employees Bonus) को दिवाली से पहले ही बड़ी सौगात दी गई है। सरकार के आदेशानुसार अब इन कर्मियों को भी बोनस का लाभ दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ौतरी के बाद अब सरकार ने दिवाली से पहले कर्मियों को एक ओर बड़ी सौगात दी है। सरकार की ओर से कर्मचारियों की दिवाली पर दिए जाने वाला बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और सरकार के ऐलान के बाद अब इन कर्मचारियों (Employees news) को भी बोनस का लाभ मिलने वाला है। आइए खबर में जानते हैं इस बारे में विस्तार से।
इतनी दिनों की सैलरी के हिसाब से मिलेगा बोनस
संचार मंत्रालय के डाक विभाग की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (Productivity-Linked Bonus) की घोषणा की गई है। आदेश के मुताबिक डाक विभाग के कर्मचारियों को 60 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। सरकार का यह कदम कर्मचारियों की सिर्फ मेहनत को मान्यता देना ही नहीं है, बल्कि त्योहारी सीजन में उन्हें वित्तीय राहत भी प्रदान करना है।
इन कर्मियों को मिलेगा यह बोनस
 
डाक विभाग के आदेश के मुताबिक यह बोनस इन निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाएगा। इन कर्मियों में  नियमित कर्मचारी — ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (Multi-tasking staff) और गैर-राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारी शामिल है और ग्रामीण डाक सेवक शामिल है, जो नियमित रूप से कार्यरत हैं। इसके साथ ही अस्थायी और पूर्णकालिक अनौपचारिक कर्मचारी भी शामिल है।
इसके अलावा, जो कर्मचारी (Employees news) 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्त, रिजाइन दे चुके हैं या प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, उनको भी इस बोनस का लाभ दिया जाएगा। आदेश के मुताबिक ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस, संबंधित प्रावधानों के मुताबिक दिया जाएगा।
ऐसे होगा कर्मियों के बोनस का केलकुलेशन
 
दरअसल, आपको बता दें कि डाक विभाग ने बोनस के केलकुलेशन (Bonus calculation) का स्पष्ट फार्मूला भी बताया है। नियमित कर्मचारियों के लिए बोनस केलकुलेशन करने का फॉर्मूला इस तरह से हैं –
बोनस = (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4) हालांकि, बोनस के केलकुलेशन के लिए सैलरी की अधिकतम सीमा (Employees maximum salary limit) 7,000 रुपये प्रति माह तय की गई है।
ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks) के लिए दिया जाने वाला बोनस उनकी टाइम रिलेटेड कंटिन्युटी अलाउंस (Time Related Continuity Allowance) और महंगाई भत्ता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
सेवानिवृत्त कर्मियों को भी होगा फायदा
अस्थायी या पूर्णकालिक कैजुअल श्रमिकों के लिए बोनस (Bonus for full-time casual workers) केलकुलेशन इस प्रकार होगा कि उन्हें 1,200 रुपये के अनुमानित वेतन के आधार पर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा।
सिर्फ इतना ही नहीं सेवा छोड़ने वाले कर्मचारी भी इसका फायदा ले सकेंगे। आदेश के मुताबिक जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद विभाग से सेवानिवृत्त, इस्तीफा देने वाले या स्थानांतरित किए गए हैं, उन कर्मचारियों को भी प्रो-राटा आधार पर बोनस (Bonus on pro-rata basis) दिया जाएगा।

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		