EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को फायदा पहुंचाने के लिए समय-समय पर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए ज्यादातर लोग हर महीने EPFO में एक तय सैलरी जमा करते हैं।
देखा जाए तो EPFO में जमा की गई रकम रिटायरमेंट के बाद मैच्योर हो जाती है, लेकिन आप जरूरत के वक्त EPFO से आसानी से पैसे निकाल भी सकते हैं। हालांकि, आंशिक निकासी के लिए एक सीमा तय की गई है। अगर आप भी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो हाल ही में EPFO ने निकासी के नियमों में संशोधन किया है।
नए EPFO निकासी नियम 2024
ईपीएफ से आंशिक निकासी के लिए ईपीएफ सदस्य को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निकासी सिर्फ शिक्षा, घर खरीदने, निर्माण या शादी के लिए ही की जा सकती है।
EPFO के निकासी नियमों के मुताबिक, ईपीएफ धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फीसदी तक रकम निकाल सकता है। हालांकि, 90 फीसदी रकम निकालने के लिए सदस्य की उम्र 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
आज के समय में कई कंपनियों में छंटनी देखने को मिल रही है। ऐसे में EPFO के नियमों के मुताबिक अगर छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है तो वह ईपीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है। अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है और आप बेरोजगार हैं तो एक महीने बाद 75 फीसदी और लगातार दो महीने बेरोजगार रहने के बाद पूरी निकासी कर सकते हैं। वहीं, नई नौकरी मिलने पर कर्मचारी बची हुई 25 फीसदी राशि को नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर सकता है।
अगर कोई कर्मचारी लगातार पांच साल तक ईपीएफ में योगदान देता है तो उसे निकासी के समय टैक्स में छूट भी दी जाती है। वहीं, मैच्योरिटी से पहले निकासी पर TDS काटा जाएगा। हालांकि, 50,000 रुपये से कम की निकासी पर TDS नहीं काटा जाता है। अगर निकासी के लिए आपका पैन कार्ड जमा किया जाता है तो 10 फीसदी TDS काटा जाता है। वहीं, पैन कार्ड जमा नहीं करने पर 30 फीसदी की कटौती की जाती है।