नई कंपनी में नौकरी शुरू करने के बाद अगर आपका पीएफ (भविष्य निधि) का पैसा पुरानी कंपनी से ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। आजकल नौकरी बदलना आम बात है, लेकिन पीएफ अकाउंट साथ रखना भी उतना ही ज़रूरी है। पीएफ अकाउंट आपके रिटायरमेंट के लिए एक मज़बूत बचत का जरिया बनता है, जिस पर हर महीने ब्याज भी मिलता है। अगर आपका पीएफ ट्रांसफर नहीं होता है, तो इससे आपको ब्याज, टैक्स छूट और फंड निकासी के समय परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं कि पीएफ ट्रांसफर न होने के क्या कारण हैं, इसका समाधान क्या है और आप कहां शिकायत कर सकते हैं।
पीएफ ट्रांसफर न करने के प्रमुख कारण
निकास तिथि अद्यतन नहीं की गई

अगर आपकी पुरानी कंपनी ने आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख (डेट ऑफ एग्जिट) सही से अपडेट नहीं की है तो पीएफ का पैसा अपने आप ट्रांसफर नहीं होगा।
दो UAN नंबर होना
कई बार लोगों के पास एक से ज़्यादा UAN नंबर होते हैं, जिसकी वजह से PF ट्रांसफर में दिक्कत आती है.
केवाईसी विवरण अपडेट नहीं
यदि आपका आधार, पैन या बैंक खाता विवरण सही ढंग से अपडेट नहीं है, तो पीएफ ट्रांसफर अटक सकता है।
धनराशि जमा नहीं की गई
कुछ कंपनियां समय पर पीएफ राशि जमा नहीं करती हैं, जिसके कारण ट्रांसफर संभव नहीं हो पाता है।
पीएफ हस्तांतरण की प्रक्रिया
अब पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, जिससे यह बहुत आसान हो गया है:
ईपीएफओ वेबसाइट या https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉग इन करें।
‘ऑनलाइन सेवाओं’ पर जाएं और ‘एक सदस्य एक ईपीएफ खाता (स्थानांतरण अनुरोध)’ का विकल्प चुनें।
अब पुरानी कंपनी का विवरण भरें और फॉर्म 13 पूरा करें।
आप नई या पुरानी कंपनी, दोनों से सत्यापन करवा सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद, स्थानांतरण 10 से 20 कार्यदिवसों के भीतर हो जाता है।
पीएफ ट्रांसफर न होने पर कहां और कैसे करें शिकायत
यदि आपका पीएफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आप इन तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत
https://epfigms.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें। यहाँ अपना UAN, PF खाता संख्या और अन्य जानकारी भरकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
एक ईमेल भेजें
आप employeefeedback@epfindia.gov.in पर ईमेल भेजकर भी शिकायत कर सकते हैं ।
टोल-फ्री हेल्पलाइन
आप ईपीएफओ के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14470 या 1800-118-005 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इन सभी तरीकों से शिकायत दर्ज कराने पर आपकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा और आपका पीएफ का पैसा बिना किसी रुकावट के ट्रांसफर हो जाएगा