EPFO का नया नियम रिटायरमेंट उम्र से पहले भी ले सकतें हैं पेंशन, जानिए क्या EPFO का नया नियम : आप सभी को बता दे कि 10 साल तक प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं ! तो आप पेंशन लेने के हकदार हो जाते है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में योगदान करता है ! तो 10 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन दी जाती है !
EPFO का नया नियम रिटायरमेंट उम्र से पहले भी ले सकतें हैं पेंशन, जानिए क्या EPFO का नया नियम
लेकिन यह पेंशन 58 साल की उम्र पूरा होने के बाद मिलता है ! लेकिन 50 साल की उम्र हो जाने पर कुछ कटौती के साथ भी पेंशन का लाभ लिया जा सकता है ! तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियम के मुताबिक आप रिटायरमेंट उम्र से पहले भी कैसे पेंशन प्राप्त कर सकते हैं ! आईए जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी….
Employees’ Provident Fund Organisation – पेंशन पाने के लिए 10 साल योगदान करना जरुरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए आपको कम से कम 10 वर्षों तक योजना में योगदान करना होता हैं ! एक बार जब आप सेवा में 10 साल पूरे कर लेते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य बन जाते हैं !
तो यह निश्चित हो जाता है कि आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के अनुसार न्यूनतम पेंशन मिलेगी ! वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये तय है ! तो 58 साल की उम्र से पहले पेंशन निकालने की संभावना है !
EPFO Pension – अगर आप 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन निकालना शुरू करते हैं तो इसकी गणना कैसे की जाती है?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य समय से पहले पेंशन निकाल सकते हैं ! बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें पहली आवश्यकता यह है ! कि कर्मचारी ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य के रूप में कम से कम 10 वर्ष पूरे कर लिए हों ! और उसकी आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हो !
लेकिन 58 वर्ष से कम हो अगर सदस्य मानदंड पूरा करता है ! तो वह समय से पहले पेंशन के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाता है ! हालांकि, आपको यह याद रखना चाहिए कि 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले पेंशन निकालने से पेंशन राशि में कमी आती है !
Employees’ Provident Fund Organisation – EPFO का नया नियम रिटायरमेंट उम्र से पहले भी ले सकतें हैं पेंशन
यह कटौती प्रत्येक वर्ष के लिए 4 फीसदी की दर से गणना की जाती है ! जब सदस्य की आयु 58 वर्ष से कम होती है ! इसके अलावा, अगर आप 60 वर्ष की आयु तक अपनी पेंशन निकालने में देरी करते हैं ! तो आप पूर्ण कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन के लिए पात्र हो जाते हैं ! जो सालाना 4 फीसदी बढ़ती है !
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों को समय से पहले पेंशन निकालने की अनुमति है ! अगर उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है ! और उनकी आयु 50 से 58 वर्ष के बीच है ! हालांकि, अगर वे समय से पहले पेंशन निकालना चुनते हैं ! तो उनकी पेंशन प्रत्येक वर्ष के लिए 4 फीसदी कम हो जाती है ! जब वे 58 वर्ष से कम होते हैं !
