EPFO : यदि किसी कर्मचारी की नौकरी सेवानिवृत्ति से पहले ही चली जाती है ! तो वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से अपनी कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत एक माह बाद ही निकाल सकता है ! अगर दो महीने तक बेरोजगारी बनी रहती है ! तो वह अपनी पूरी राशि निकाल सकता है !
नई नौकरी मिलने पर शेष फंड को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस संबंध में पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किए हैं ! जिससे निकासी प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है !
Provident Fund – ईपीएफओ में फंड जमा और निकासी की प्रक्रिया
नौकरीपेशा व्यक्ति अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा ईपीएफओ में जमा करता है ! जो सेवानिवृत्ति के बाद मैच्योर होती है ! हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर इसमें से आंशिक राशि समय-समय पर निकाली जा सकती है ! अब नए नियमों के तहत, कोई भी सदस्य अपनी जमा राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है ! शिक्षा, घर खरीदने या निर्माण, शादी, या चिकित्सा खर्चों के लिए फंड निकासी का प्रावधान है !
Employees’ Provident Fund Organisation – रिटायर्ड होने से पहले 90% निकासी की सुविधा
नए नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से एक साल पहले तक अपनी कुल जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकाल सकता है ! इसके लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 54 वर्ष होनी चाहिए ! यह प्रावधान उन लोगों के लिए लाभकारी है ! जो सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे हैं ! और उन्हें तत्काल धन की आवश्यकता होती है !
Provident Fund – टैक्स लाभ का प्रावधान
यदि कोई कर्मचारी पांच साल तक ईपीएफ में योगदान करता है ! तो निकासी के समय उसे टैक्स में छूट का लाभ मिल सकता है ! मैच्योरिटी पर टीडीएस भी लागू होगा ! हालांकि, यदि निकासी 50,000 रुपये से कम की है ! तो टीडीएस नहीं कटेगा ! पैन कार्ड जमा होने पर 10 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा ! जबकि पैन कार्ड न होने पर यह कटौती 30 प्रतिशत होगी !
Employees’ Provident Fund Organisation – ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य अपने फंड की निकासी के लिए ईपीएफ पोर्टल या उमंग एप का उपयोग कर सकते हैं ! आवेदन जमा करने के बाद, नियोक्ता से मंजूरी मिलने पर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है ! इसके साथ ही सदस्य अपने आवेदन का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ! जिससे प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी बनी रहती है !