EPFO ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिया तोहफ़ा : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organization ) ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब कर्मचारी मेडिकल इमरजेंसी के लिए अपने PF खाते से 1 लाख रुपये तक का एडवांस निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है।
EPFO ने कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिया तोहफ़ा
यह सुविधा EPF फॉर्म 31 के तहत दी गई है और इसका उल्लेख 16 अप्रैल 2024 को जारी सर्कुलर में किया गया है।
Employees Provident Fund Organization: पैरा 68J क्या है?
पैरा 68J के तहत कर्मचारी और उसके परिवार के मेडिकल खर्च के लिए आंशिक पैसा निकाला जा सकता है। इसमें एक महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहना, बड़े ऑपरेशन, टीबी, कैंसर, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है।
अगर कर्मचारी के PF खाते में पर्याप्त बैलेंस है, तो वह 1 लाख रुपये तक निकाल सकता है। अगर खाते में कम पैसे हैं, तो उपलब्ध राशि के आधार पर पैसे निकाले जा सकते हैं।
फॉर्म 31 से पैसे निकालने की प्रक्रिया
EPFO फॉर्म 31 का इस्तेमाल शादी, घर बनाने या खरीदने और मेडिकल खर्च जैसी जरूरी जरूरतों के लिए किया जाता है। पैसे निकालने के लिए कर्मचारी को नियोक्ता और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो खर्च की पुष्टि करते हैं।
EPFO ने कर्मचारियों को दिवाली से नई ऑनलाइन सुविधा
यह EPFO ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) की सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए कर्मचारी अब सीधे ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए यूएएन को आधार और बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी है। EPFO पोर्टल पर लॉग इन करके और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आसानी से क्लेम किया जा सकता है।
Employees Provident Fund Organization से अन्य निकासी नियम
EPFO के विभिन्न नियमों के तहत मेडिकल खर्च के अलावा कई अन्य कारणों से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। जैसे पैरा 68बी के तहत घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं !
पैरा 68के बच्चों की शादी या उच्च शिक्षा के लिए है और पैरा 68एन का इस्तेमाल विकलांग लोगों के लिए मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जा सकता है। कुछ स्थितियों में रिटायरमेंट से पहले भी पैसे निकाले जा सकते हैं।