कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नए नियमों के तहत पेंशन, PF और बीमा स्कीमों के लिए बदलाव किए हैं ! इसमें पेनाल्टी में कमी की गई है ! जिससे इंप्लायर्स को राहत मिलेगी ! यह बदलाव इन स्कीमों के उपयोगकर्ताओं पर कैसा असर डालेगा ! इसकी जानकारी इस मेटा डिस्क्रिप्शन में है !
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी के भविष्य निधि पेंशन और बीमा योगदान जमा करने में देरी या चूक करने वे नियोक्ताओं पर पेंसल्टी चार्जेस को कम कर दिया गया है ! आपको बता दे की पहले यह चार्जेस सालाना 25% था ! लेकिन अब इसको घटा दिया गया है ! अब इसे घटाकर बकाया राशि का 1% प्रति माह या 12% सालाना कर दिया गया है !
यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से सभी नियोक्ताओं के लिए काफी राहत वाली बात है ! तो चलिए जानतें हैं EPFO ने क्या नया अपडेट जारी किया हैं ! और अब पेंशन, PF एवं बीमा स्कीम को लेकर नियम में क्या बदलाव किया हैं ! आइये जानतें हैं विस्तार से….
EPFO – ऑफिसियल नोटिफिकेशन में नियम
लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी की गया है ! जिसमें यह बताया गया की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत तीन योजनाओं कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि और इनके साथ-साथ कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना में बकाया योगदान पर नियोक्ता को 1% प्रतिमाह के अनुसार या फिर 12% सालाना के अनुसार जुर्माने का भुगता करना होगा !
Employees’ Provident Fund – कब से लागू होगा न्यू पेनाल्टी नियम
अब तक यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेंशन और बीमा कंट्रीब्यूशन में देरी करता था ! तो निम्नलिखित जुर्माने लागू होते थे ! दो माह की देरी होने पर 5% प्रतिवर्ष ! दो से अधिक महीने और चार महीने से कम की देरी पर 10% प्रति वर्ष !
चार से अधिक महीने और छह महीने से कम की देरी पर 15% प्रति वर्ष ! और छह महीने से अधिक की देरी पर 25% प्रति वर्ष का जुर्माना लागू होता था ! नए नियम अब नोटिफिकेशन की तारीख से प्रभावी होंगे !
Employees’ Provident Fund Organisation – कर्मचारियों पर कितना पड़ेगा प्रभाव, EPFO ने जारी किया नया अपडेट
आप सभी को यह बता दे की नए पेनल्टी नियम के अनुसार कर्मचारियों को जुर्माने का भुगतान करना होगा ! अगर कोई भी एंप्लॉयर अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि, पेंशन और बीमा कंट्रीब्यूशन में 2 या 4 महीने से अधिक की देरी करता है ! तो हर महीने 1% की दर से पेनाल्टी देनी होगी !
इसका अर्थ यह है की एंप्लॉयर के लिए पेनल्टी की राशि दोगुना से भी अधिक कम कर दी गई है ! नए पेनल्टी नियम के अनुसार हर महीने की 15 तारीख एम्प्लॉय के पिछले महीने का रिटर्न कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास जमा करना काफी आवश्यक है ! अगर एंप्लॉयर के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है ! तो इसको डिफॉल्ट माना जायेगा और इसपर जुर्माना लगाया जाएगा !

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		