EPFO – ईपीएफओ ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लाभ के लिए ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है. यह वृद्धि सदस्यों को बेहतर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और उन्हें आवश्यकतानुसार आसानी से सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करेगी. (Employees Update)
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने पिछले सप्ताह केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति की 113 वीं बैठक में ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी थी. इस संशोधन से इसके करोड़ों सदस्यों के जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी.
5 लाख रुपए तक का PF भी निकाल सकते हैं-
28 मार्च को श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति शामिल हुए. इस बैठक में, सीबीटी की मंजूरी मिलने के बाद, ईपीएफओ सदस्यों (EPFO Members) को एएसएसी के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का पीएफ निकालने की अनुमति दी गई.
बता दें, कि ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम (Auto settlement of advance claims) को सबसे पहले 2020 में शुरू किया गया था, उस समय इसकी सीमा कुल 50 हजार रुपए हुआ करती थी. मई 2024 में, ईपीएफओ ने अग्रिम दावा सीमा के ऑटो सेटलमेंट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था.
ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत-
ईपीएफओ ने 3 और श्रेणियों शिक्षा, विवाह और आवास के लिए अग्रिम दावों के ऑटो मोड सेटलमेंट (auto mode settlement) की भी शुरुआत की है. इससे पहले, सदस्य केवल बीमारी/अस्पताल में भर्ती होने के उद्देश्य से अपना पीएफ (PF) निकाल पाते थे. वहीं, ऑटो-मोड क्लेम का निपटान सिर्फ 3 दिन के अंदर कर दिया जाता है और अब 95 प्रतिशत क्लेम ऑटो सेटलमेंट हो जाते हैं.
ऑटो क्लेम सेटलमेंट-
ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2023-24 में 6 मार्च 2025 तक 2.16 करोड़ रुपए का ऑटो क्लेम सेटलमेंट निपटान का रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले साल 89.52 लाख रुपए था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दावों के खारिज होने का रेश्यू 50 फीसदी से घटकर 30 फीसदी हो गया है, जो प्रणाली की दक्षता में सुधार दर्शाता है.
वहीं, पीएफ निकालने के लिए वेरिफिकेशन (verification) औपचारिकताओं को भी 27 से घटाकर 18 कर दिया गया है और बैठक में इसे घटाकर 6 करने का निर्णय भी लिया गया है.