EPFO New Rule Check PF से निकालना हैं पैसा तो देना पड़ेगा 30% टैक्स, जानिए नया नियम : जैसा कि आप सभी जानतें हैं कि संगठित क्षेत्र में नौकरी या काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ में जमा राशी उसके लिए बहुत बड़ा सहारा होती है ! जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने PF अकाउंट से पैसा की निकासी कर सकते हैं !
EPFO New Rule Check
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अलग-अलग जरूरतों के लिए पैसा निकासी की सुविधा कर्मचारियों को देता है ! आपको सभी को बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना का मुख्य लक्ष्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के सेवानिवृत्ति के बाद !
के जीवन को सुनिश्चित सेवानिवृत्ति कोष और पेंशन के माध्यम से वित्तीय रूप से सुरक्षित करना है ! लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना के परिपक्व होने से पहले भी अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आंशिक या पूर्ण रूप से धन निकाल सकते हैं !
लेकिन हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निकासी के नियम में बदलाव कर दिया गया है ! इसके बाद कर्मचारियों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है ! तो चलिए जानते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्या नया नियम लागू किया है ! और इससे कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा तो चलिए जानतें हैं विस्तार से….
Employees’ Provident Fund – नया EPF निकासी नियम 2024
सामान्य परिस्थितियों में अगर आप बिना किसी ब्रेक या अंतराल के नियमित नौकरी करते रहते हैं ! तो आप सेवानिवृत्ति से पहले भविष्य निधि नहीं निकाल सकते हैं ! लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में फंड की आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है !
जैसे कि चिकित्सा आपात स्थिति, उच्च शिक्षा और घर खरीदना या बनाना आदि ! अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी खो देता है तो वह एक महीने बेरोजगार रहने के बाद EPF का 75% और दो महीने के बाद पूरा 100% निकाल सकता है ! लेकिन इसके लिए कर्मचारी को आपनी बेरोजगारी के बारें में बताना होगा !
Employees’ Provident Fund Organisation – कब देना होगा निकसी पर 30% टैक्स
पीएफ निधि की आंशिक या पूर्ण कर-मुक्त निकासी के लिए, यह अनिवार्य है ! कि PF ग्राहक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत 5 साल का योगदान पूरा कर लिया हो ! लेकिन अगर निकासी की राशि 50,000 रुपये से कम है ! तो कोई टैक्स नहीं देना होगा !
अगर खाता खोलने के पांच साल के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक है ! तो कर्मचारी भविष्य निधि ग्राहक को 10% का टीडीएस देना होगा ! बशर्ते उसके पास पैन कार्ड हो पैन के बिना, यह टैक्स देयता 30% हो जाती है !