EPFO सब्सक्राइबर को मिलती है कई तरह की पेंशन, EPF पेंशन में आपके लिए कौन बेहतर, देंखें : भारत में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करने वालों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सामाजिक सुरक्षा देती है ! इसके तहत प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस और पेंशन जैसे बेनिफिट दिए जाते हैं ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सरकारी संस्था है ! जो भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के दायरे में आता है !
EPFO सब्सक्राइबर को मिलती है कई तरह की पेंशन, EPF पेंशन में आपके लिए कौन बेहतर, देंखें
तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर को कितने प्रकार की पेंशन मिलती है ! आईए जानते हैं विस्तार से….
EPF पेंशन
संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हर कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अकाउंट होता है ! जिसमें बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा हर महीने जमा होता है ! और इतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओर से हर महीने किया जाता है ! कंपनी हर महीने जो कॉन्ट्रीब्यूशन करती है !
उसमें 8.33 फीसदी हिस्सा एम्पलाइज पेंशन स्कीम जिसे पेंशन फंड कहते हैं ! उसमें जमा होता है और 3.67 फीसदी हिस्सा एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड मतलब कि EPF में जाता है ! नौकरी छोड़ने के बाद रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन देता है !
Employees’ Provident Fund Organisation – कर्मचारी पेंशन योजना
कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट रखने वालों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना का फायदा देता है ! इस कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी शुरू होती है !
किसे मिलेगा Employees’ Pension Scheme का लाभ
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाभ लेने के लिए, किसी व्यक्ति को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है !
- वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मेंबर होना चाहिए !
- उसने 10 साल की सर्विस पूरी की हो !
- उसकी उम्र 58 साल हो गई हो !
- वह 50 साल की आयु पूरी करने के बाद भी कम दर पर अपना कर्मचारी पेंशन योजना निकाल सकता है !
- वह अपनी पेंशन को दो साल (60 वर्ष की आयु तक) के लिए स्थगित भी कर सकता है ! जिसके बाद उसे हर साल के लिए 4% की अतिरिक्त दर पर पेंशन मिलेगी !
- जिन सदस्यों ने कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान दिया होता है ! उन्हें पेंशन के माध्यम से लगातार आय मिलेगी !
EPS 95 के तहत पेंशन के प्रकार
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन को कई कैटेगरी में बांटा है ! अगर आप भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं ! और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन Member हैं ! तो आपके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है !
EPFO – रिटायरमेंट पेंशन
अगर कोई कर्मचारी 10 साल या उससे ज्यादा समय तक ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में नौकरी करता है ! और वह 58 साल की उम्र होने के बाद रिटायर हो जाता है ! तो उसे सुपरन्युएशन पेंशन यानी रिटायरमेंट पेंशन का बेनिफिट मिलता है ! पेंशन कितनी बनेगी ये उसके पेंशन फंड में किए कुल योगदान पर निर्भर करता है !
Pension – अर्ली पेंशन
आमतौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 58 साल की उम्र से पेंशन देता है ! लेकिन अगर कोई मेंबर पेंशन का हकदार है ! और वह 58 की उम्र से पहले रिटायरमेंट ले लेता है ! तो 50 साल की उम्र के बाद अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है ! हालांकि अर्ली पेंशन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर्स को हर साल 4 फीसदी के हिसाब से पेंशन घटाकर दी जाती है !
Employees’ Provident Fund Organisation – विकलांग पेंशन
कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत विकलांग पेंशन उन सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ! जो अपनी सर्विस के दौरान स्थाई तौर पर या फिर पूरी तरह से विकलांग हो जाते हैं !
ऐसे सदस्यों के लिए उम्र और 10 साल तक पेंशन फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन की शर्त लागू नहीं होती हैं ! अगर किसी मेंबर ने दो साल भी कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान दिया है ! तो वह इस पेंशन का हकदार होता है !
EPFO – विधवा या बाल पेंशन
यदि किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर की असमय मृत्यु हो जाती है ! तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन उसके पार्टनर को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर के जीवन साथी को हर महीने पेंशन देती है !
इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत उसके दो बच्चे भी 25 साल की उम्र तक मंथली पेंशन पाने के हकदार होते हैं ! ताकि बच्चों की पढ़ाई और परवरिश बेहतर तरह से हो सके !
Pension – अनाथ पेंशन
अगर किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर की मृत्यु हो जाती है ! और उसके जीवन साथी की भी मृत्यु हो जाती है ! तो ऐसी स्थिति में 25 साल से कम उम्र के दो बच्चे अनाथ पेंशन के हकदार होते हैं ! लेकिन ये पेंशन बच्चों को 25 साल की उम्र का होने तक ही मिलती है !
Employees’ Provident Fund Organisation – नॉमिनी पेंशन
अगर किसी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर की पत्नी या बच्चे नहीं होते हैं ! तो फिर ऐसी स्थिति में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मेंबर की मृत्यु होने पर वह जिसे नॉमिनी बनाकर जाता है ! उसे पेंशन दी जाती है !
जैसे अगर उसने अपने माता-पिता को नॉमिनी बनाया है ! तो उसकी मृत्यु के बाद दोनों को आधी आधी पेंशन दी जाती है ! अगर उसने किसी एक को ही नॉमिनी बनाया है ! तो पूरी पेंशन उस नॉमिनी को दी जाती है !