EPFO Rule 2025 : ईपीएफओ के सदस्य के रूप में आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे, जैसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है, या पेंशन का पैसा कब मिलेगा… अगर आप इन्हीं सवालों से जुड़े जवाब जानना चाहते है इस खबर को जरूर पढ़ लें-
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य के रूप में आपके मन में कई सवाल आते होंगे, जैसे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कितनी पेंशन मिलेगी, पेंशन के लिए कितने साल नौकरी करनी जरूरी है, या पेंशन का पैसा कब मिलेगा.
रिटायरमेंट से पहले पेंशन कैसे मिल सकती है, और पीएफ अकाउंट में बैलेंस, EPF फंड की निकासी व ट्रांसफर के तरीके क्या हैं, यह भी जानना चाहते होंगे। EPFO के नियमों के अनुसार, आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं. चलिए आइए आज जान लेते है नीचे इस खबर में-
10 साल की नौकरी करने पर मिलेगी पेंशन-
सबसे पहले जान लें कि अगर 10 साल तक नौकरी कर ली तो पेंशन के हकदार हो गए. ईपीएफओ के नियमों (EPFO Rules) के मुताबिक कोई भी कर्मचारी अगर EPF में योगदान करता है तो 10 साल नौकरी करने के बाद पेंशन पाने का हकदार हो जाता है. हालांकि यह पेंशन उसे 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद मिलता है.
10 साल नौकरी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा?
अगर नौकरी करते 10 साल पूरे नहीं हुए तो वह पेंशन फंड (pension fund) निकाल सकता है. इसके बारे में ईपीएफओ के अपने नियम हैं. यानी जैसे ही आपकी सेवा 10 साल या उससे अधिक हो जाती है, EPS की पूरी राशि नहीं निकाली जा सकती. अब आप मंथली पेंशन (monthly pension) के हकदार हो जाते हैं, जो 58 साल की उम्र पूरी होने पर मिलनी शुरू होती है.
58 की उम्र के पहले कैसे मिलेगी पेंशन?
ईपीएफओ मेंबर (Epfo Member) 50 साल उम्र होने पर पेंशन क्लेम कर सकते हैं. लेकिन 58 साल से एक साल उम्र कम है तो पेंशन में 4 फीसदी कटौती होगी. हर एक साल कम होने पर चार प्रतिशत कटौती बढ़ती जाएगी. 55 साल में पेंशन (pension) लेना चाहते हैं तो यह कटौती 12 प्रतिशत और 52 साल में लेना चाहते हैं तो 24 प्रतिशत कटौती होगी. 50 साल से नीचे हैं तो पेंशन नहीं मिलेगी.
50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तब?
अगर आपने 50 साल के पहले नौकरी छोड़ दी तो तुरंत पेंशन (pension) नहीं मिलेगी. आप जब 58 साल के होंगे तभी पेंशन मिलनी शुरू होगी. यानी आपके पेंशन फंड (pension fund) का पैसा बेकार नहीं जाएगा.
अपने आप नहीं स्टार्ट होती है पेंशन, करें ये काम?
आपको फॉर्म 10C और कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार या नॉन-आधार) भरना होगा. साथ ही, एक पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट (pension scheme certificate) प्राप्त करना होगा. यह सर्टिफिकेट (certificate) भविष्य में नौकरी बदलने पर पेंशन ट्रांसफर करने में मदद करता है.
रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन चाहिए? फॉर्म 10D जरूरी-
अगर आप रिटायरमेंट के तुरंत बाद पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म 10D भरना होगा. ध्यान दें कि यह फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जा सकता. इसे आपको अपने नजदीकी EPFO कार्यालय जाकर फिजिकली जमा करना होगा. प्रक्रिया में देरी न हो, इसके लिए सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें.
पेंशन सर्टिफिकेट जरूर लें-
आप अपनी पुरानी नौकरी छोड़ने के 10 साल बाद भी एक और विकल्प चुन सकते हैं: पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट. यदि आप भविष्य में फिर से काम करना चाहते हैं, तो यह सर्टिफिकेट लेना न भूलें. यह आपको नई नौकरी से जुड़ने पर अपने पिछले पेंशन अकाउंट (pension account) को नए में मर्ज करने में मदद करेगा, जिससे आपकी पेंशन की निरंतरता बनी रहेगी.