कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने साल 2025 की शुरुआत में अपने कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव EPFO 3.0, फाइनल PF सेटलमेंट, ऑटो-क्लेम प्रोसेस, और ट्रांसफर सिस्टम से जुड़े हैं। नए नियम लागू होने के बाद PF निकालने, ट्रांसफर करने और क्लेम approve होने की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज और सरल हो गई है।
सबसे खास बात—अब कई मामलों में PF निकालने के लिए फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और भविष्य में ATM से PF निकालने की सुविधा भी शुरू होने जा रही है।
PF निकालने के नए नियम: अब प्रक्रिया हुई बेहद सरल
पहले आंशिक निकासी के लिए 13 अलग-अलग श्रेणियां होती थीं। 2025 से EPFO ने इन्हें घटाकर सिर्फ 3 कैटेगरी कर दिया है:
- Essential Needs (जरूरी जरूरतें) – बीमारी, पढ़ाई और शादी जैसे उद्देश्य
- Special Situations
- Exceptional Cases, जिनमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी
पहले क्लेम रिजेक्ट होने का बड़ा कारण “निकासी का कारण गलत भरना” होता था। नई व्यवस्था में यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
🔸 अब सदस्य अपने PF बैलेंस का 100% पैसा निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी + नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होगा।
🔸 पढ़ाई के लिए 10 बार तक और शादी के लिए 5 बार तक पैसा निकालने की अनुमति रहेगी।
🔸 हर तरह की आंशिक निकासी करने के लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी अनिवार्य कर दी गई है।
नौकरी बदलते ही PF अपने आप ट्रांसफर – Form 13 की जरूरत खत्म
नई नौकरी जॉइन करने पर अब PF ट्रांसफर के लिए अलग से Form 13 भरने की आवश्यकता नहीं होगी।
जैसे ही नया नियोक्ता आपकी जॉइनिंग डेट अपडेट करता है और पहली सैलरी क्रेडिट होती है—आपका PF अपने आप पुराने खाते से नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
PF ट्रांसफर ऑटोमेटिक होने के लिए जरूरी शर्तें:
- UAN एक्टिव हो
- KYC पूरी हो
- बैंक डिटेल्स लिंक हों
पहले यह प्रक्रिया नियोक्ता की मंजूरी पर निर्भर थी, लेकिन अब यह पूरी तरह ऑटोमेटेड है।
EPFO 3.0: डिजिटल सेवाओं का नया युग शुरू
EPFO अपने सिस्टम का अपग्रेडेड संस्करण EPFO 3.0 ला रहा है, जिसमें कई बड़ी सुविधाएँ शामिल होंगी:
- ऑटो-क्लेम सेटलमेंट
- ATM और UPI से PF निकालने की सुविधा
- नया और फास्ट मोबाइल ऐप + पोर्टल
- OTP वेरिफिकेशन के साथ ऑनलाइन करेक्शन सिस्टम
- नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण ऑनलाइन सुधारने की सुविधा
इन बदलावों से EPFO सेवाएं पहले से ज्यादा तेज और पारदर्शी होंगी।
फाइनल PF सेटलमेंट आसान—क्लेम रिजेक्शन नहीं होगा
पहले यदि नियोक्ता ने किसी एक अवधि का योगदान जमा नहीं किया होता था, तो पूरा PF क्लेम रिजेक्ट हो जाता था।
अब EPFO ने पार्ट पेमेंट सिस्टम लागू किया है:
- क्लेम का उपलब्ध हिस्सा तुरंत जारी हो जाएगा
- बाकी राशि बाद में बिना नया आवेदन दिए मिल जाएगी
EPFO ने यह भी तय किया है कि ऐसे मामलों की हर महीने समीक्षा की जाएगी ताकि सदस्यों को पूरा पैसा समय पर मिल सके।
ऑटो-क्लेम लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये
PF एडवांस क्लेम के ऑटो-सेटलमेंट की सीमा अब:
- 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है
- इस सीमा तक के क्लेम 72 घंटे के भीतर अप्रूव हो जाएंगे
- कोई मैनुअल जांच की जरूरत नहीं होगी
यह सुविधा लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है।
अन्य बड़े बदलाव: पासबुक लाइट, सिंगल लॉगिन और EEC 2025
EPFO ने 2025 में कई और बदलाव किए हैं, जैसे:
- PF पासबुक का नया “लाइट वर्ज़न”
- एक ही लॉगिन से सभी सेवाएँ
- Annexure K सर्टिफिकेट की आसान डाउनलोड सुविधा
साथ ही Employees Enrolment Campaign 2025 भी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जिसका उद्देश्य 2017–2025 के बीच PF में शामिल न किए गए कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इस अभियान का लाभ 8 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा।
