EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को कई तरह की सुविधाएं देता रहता है, ताकि लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकें. बैलेंस चेक करने से लेकर अकाउंट ट्रांसफर करने तक की सुविधाएं EPFO की ओर से दी जाती हैं. अगर आप कंपनी बदलते हैं तो नए नियोक्ता (नई कंपनी) में PF ट्रांसफर करना जरूरी होता है।
लेकिन सोचिए अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा?
क्या आपको लगता है कि PF ट्रांसफर न करने के बाद भी आपको पुरानी कंपनी के PF अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा? यहां हम आपको बता दें कि पुराने निष्क्रिय EPF अकाउंट पर ब्याज कुछ सालों तक ही मिलता है. समय सीमा खत्म होने के बाद ब्याज मिलना बंद हो जाएगा. आइए जानते हैं क्या है नियम.
अगर PF ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा?
ईपीएफ देश में सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग विकल्पों में गिना जाता है. इसमें टैक्स छूट के साथ-साथ बेहतर ब्याज दर भी मिलती है. लेकिन अगर आपने नौकरी बदलने के बाद पुराने EPF खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है, तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ट्रांसफर के बिना भी पुराने खाते में ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह सिर्फ़ एक तय समय के लिए होता है. खुद ही करना होगा PF अकाउंट ट्रांसफर जब कोई कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करता है, तो EPF अकाउंट अपने आप ट्रांसफर नहीं होता. कर्मचारी को खुद ही EPF की वेबसाइट पर जाकर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. अगर अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता है।
तो पुराना अकाउंट वैसे ही रहता है
तो पुराना अकाउंट वैसे ही रहता है. हालांकि, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है. इसमें कोई बदलाव नहीं होता. पुराने अकाउंट पर कब तक मिलेगा ब्याज? पुराने EPF अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन यह सीमित समय के लिए ही होगा.
EPFO के नियमों के मुताबिक
EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर किसी EPF अकाउंट में 36 महीने यानी 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता है और कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, तो उस अकाउंट को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है. ऐसी स्थिति में ब्याज मिलना बंद हो जाता है. क्या हैं दिक्कतें?
अगर पुराने खाते में अंशदान बंद हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही अगर खाते में आधार, बैंक और पैन की जानकारी अपडेट नहीं है तो पैसे निकालने और दूसरी सेवाओं में दिक्कतें आएंगी।