EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बड़ी खबर. EPS-95 पेंशनधारक लंबे समय से अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं ले रही है। इसी को लेकर सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सरकार को घेरा और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार से तीखी बहस की और सरकार से कुछ सवाल भी पूछे |
EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन में वृद्धि को लेकर बड़ी खबर
तो आइए जानते हैं क्या सवाल पूछे गए और सरकार ने क्या जवाब दिए। सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी ने ईपीएस-95 पेंशन में वृद्धि को लेकर सरकार को घेरा श्री असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे |
(क) क्या सरकार को कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस-95 ( EPS – 95 ) के अंतर्गत पेंशनभोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का अनुरोध करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है:
(ख) फिर उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है:
(ग) फिर उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने ईपीएस ( Employees Pension Scheme ) पेंशन बढ़ाने के उद्देश्य से इन अभ्यावेदनों का कोई मूल्यांकन किया है, विशेष रूप से श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति की 30वीं रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के आलोक में और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) क्या सरकार ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने उत्तर दिया – Employees Pension Scheme
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने निम्नलिखित उत्तर दिए।
(क): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को विभिन्न ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न यूनियनों से ईपीएस-95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने का अनुरोध करने वाले ज्ञापन प्राप्त हुए हैं।
(ख) एवं (ग): अगले प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि ईपीएस, 1995 एक ‘परिभाषित अंशदान-परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना’ है।
कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (1) नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान करके; तथा (2) केंद्र सरकार द्वारा 15,000/- रुपये प्रति माह तक वेतन के 1.16% की दर से बजटीय सहायता के माध्यम से अंशदान करके बनाया जाता है।
उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत सभी लाभ ऐसे संचयों से प्रदान किए जाते हैं।
निधि का वार्षिक मूल्यांकन ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अनिवार्य रूप से किया जाता है और 31.03.2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार, एक्चुरियल घाटा हुआ है।
(घ) और (छ): सरकार ने वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो ईपीएस के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सालाना वेतन के 1.16 प्रतिशत के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी।
पिछले पांच वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) , 1995 के तहत भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत के वैधानिक अंशदान और 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए ईपीएफओ को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है |