EPS-95 Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन? : प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए एक बेहतरीन बचत योजना है ! टैक्स छूट के अलावा इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है और रिटायरमेंट के लिए एक बड़ी रकम तैयार होती है ! इसे रिटायरमेंट फंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि नौकरी के दौरान कर्मचारी के वेतन का कुछ हिस्सा कटकर प्रोविडेंट फंड में और कुछ हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के पेंशन फंड में जमा होता है ! कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में पीएफ की पूरी रकम एकमुश्त मिल जाती है ! लेकिन, पेंशन की रकम हर महीने तय होती है ! इसे तय करने का एक EPS पेंशन ( Pension Fund ) फॉर्मूला है !
EPS-95 Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन?
ईपीएफ की तरह कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) भी कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा है ! ईपीएस में हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये तक EPS पेंशन ( Pension Fund ) के तौर पर मिलते हैं ! हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि कर्मचारी पेंशन योजना की गणना कैसे की जाती है !
Employee Pension Scheme Formula
कर्मचारी के मूल वेतन का 12 फीसदी पीएफ खाते में जमा होता है ! नियोक्ता का योगदान भी इतना ही होता है ! लेकिन, नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) यानी पेंशन फंड में जमा होता है ! EPS में मूल वेतन का 8.33% अंशदान होता है ! हालांकि, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है ! ऐसे में हर महीने EPS पेंशन ( Pension Fund ) में अधिकतम 1250 रुपये जमा किए जा सकते हैं !
EPS-95 Pension Scheme में रिटायरमेंट पेंशन की गणना?
ईपीएस कैलकुलेशन फॉर्मूला = मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन x ईपीएस खाते में योगदान किए गए वर्षों की संख्या)/70.
अगर किसी का मासिक वेतन (पिछले 5 साल के वेतन का औसत) 15,000 रुपये है और सेवा की अवधि 30 साल है, तो उसे हर महीने सिर्फ 6,828 रुपये पेंशन मिलेगी. सेवा इतिहास के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) के तहत जमा की गई पूरी राशि सरकार के पास जमा होती है. इस EPS पेंशन ( Pension Fund ) का लाभ सीधे रिटायरमेंट पर मिलता है.
अगर सीमा हटा दी जाए तो कितनी पेंशन मिलेगी?
अगर 15 हजार की सीमा हटा दी जाए और आपकी सैलरी 30 हजार है, तो फॉर्मूले के हिसाब से आपको मिलने वाली EPS पेंशन ( Pension Fund ) ये होगी. (30,000 X 30)/70 = 12,857
EPS Pension के लिए मौजूदा शर्तें
- ईपीएफ सदस्य होना जरूरी !
- कम से कम 10 साल तक नियमित नौकरी में बने रहना जरूरी !
- 58 साल की उम्र में पेंशन मिलती है ! 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेने का भी विकल्प है !
- अगर पहले पेंशन ली जाती है तो कम पेंशन मिलेगी ! इसके लिए फॉर्म 10डी भरना होगा !
- कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है !
- अगर सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की उम्र में पेंशन की रकम निकालने का विकल्प मिलेगा !
Employee Pension Scheme में 7500 रुपये तक मिलती है पेंशन
मौजूदा नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 रुपये या उससे अधिक है, तो EPS पेंशन ( Pension Fund ) में 1250 रुपये जमा किए जाएंगे ! अगर मूल वेतन 10 हजार रुपये है, तो अंशदान सिर्फ 833 रुपये होगा ! कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की गणना भी अधिकतम 15 हजार रुपये (EPS अपर लिमिट) वेतन को ही माना जाता है ! ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) नियम के तहत पेंशन के तौर पर सिर्फ 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं !