EPS-95 Pension Scheme का नया नियम : कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ करता है ! यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है, जो 58 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं ! ईपीएस की शुरुआत साल 1995 में हुई थी ! मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य इस योजना से जुड़ सकते हैं ! खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र के बाद भी काम करता है, तो भी वह EPS पेंशन ( Pension Fund ) का हकदार है ! यानी वह काम करते हुए भी पेंशन ले सकता है !
EPS-95 Pension Scheme का नया नियम
नियोक्ता या कंपनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत बराबर ईपीएफ फंड में योगदान करते हैं ! कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जमा होता है और नियोक्ता या कंपनी का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में और 3.67% हिस्सा हर महीने ईपीएफ में जमा होता है ! EPS पेंशन ( Pension Fund ) योजना उन कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 लागू होता है !
EPS-95 Pension Scheme का नया नियम, 10 साल नौकरी करना ज़रूरी
कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो EPFO सब्सक्राइबर हैं ! EPFO के नियमों के मुताबिक, कोई भी कर्मचारी जो EPFO में योगदान देता है और 10 साल की सर्विस पूरी कर चुका है और उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, वह EPS पेंशन ( Pension Fund ) पाने का पात्र हो जाता है ! वंही अगर सर्विस की कुल अवधि 10 साल से कम है तो पेंशन के लिए जमा की गई रकम को बीच में कभी भी निकाला जा सकता है !
अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है
अगर आपने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप EPS पेंशन ( Pension Fund ) के लिए क्लेम नहीं कर सकते ! ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको EPF में जमा फंड ही मिलेगा ! 58 साल की उम्र से पेंशन मिलेगी !
Employee Pension Scheme में 58 साल से पहले मिलेगी कम पेंशन
अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल नौकरी की है और उसकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है तो वह EPS पेंशन ( Pension Fund ) पाने का हकदार है, लेकिन उसे पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम कम होगी ! अगर आप 58 साल से पहले पेंशन का दावा करते हैं तो हर साल पेंशन में 4 फीसदी की कटौती होगी ! उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) सब्सक्राइबर 56 साल की उम्र में मासिक पेंशन चाहता है तो उसे मूल पेंशन राशि का केवल 92 फीसदी (100% – 2×4) ही मिलेगा !