EPS Pension Calculator : प्राइवेट जॉब करने वालों को रिटायरमेंट के बाद EPFO की ओर से पेंशन की सुविधा दी जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) एक रिटायरमेंट स्कीम है, जिसका प्रबंधन EPFO करता है। EPS पेंशन ( Pension Fund ) कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है ।
EPS Pension Calculator
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के बेसिक+डीए का 12 फीसदी हर महीने EPF में जमा होता है। इतनी ही रकम नियोक्ता/कंपनी की ओर से भी जमा की जाती है। लेकिन नियोक्ता/कंपनी का हिस्सा दो हिस्सों में बंटा होता है। 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में और 3.67 फीसदी हिस्सा हर महीने EPF में जाता है।
हालांकि, EPS के तहत इस पेंशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए कम से कम 10 साल तक EPS में योगदान जरूरी है, यानी कर्मचारी ने 10 साल नौकरी की हो। वहीं, अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 साल है।
आइए आपको वो फॉर्मूला बताते हैं जिसके जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी?
Employee Pension Scheme में पेंशन फॉर्मूला को समझें
EPS पेंशन फंड ( Pension Fund ) में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी गणना एक फॉर्मूले के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला है- ईपीएस= औसत वेतन x पेंशन योग्य सेवा/ 70। यहां औसत वेतन का मतलब बेसिक सैलरी+डीए है। जिसकी गणना पिछले 12 महीनों के आधार पर की जाती है।
अधिकतम पेंशन योग्य सेवा 35 साल है। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15 हजार रुपये है। इस वजह से अधिकतम पेंशन हिस्सा 15000×8.33= 1250 रुपये प्रति महीना होता है।
ऐसे में अगर हम अधिकतम योगदान और सेवा के वर्षों के आधार पर EPS पेंशन गणना को समझें तो- ईपीएस= 15000 x35/70 = 7,500 रुपये प्रति महीना। इस तरह ईपीएस से अधिकतम पेंशन 7,500 रुपये और न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तक हो सकती है। आप इस फॉर्मूले के जरिए अपनी पेंशन राशि की गणना भी कर सकते हैं।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए EPS Pension Fund फॉर्मूला
यहां याद रखें कि EPS पेंशन ( Pension Fund ) का यह फॉर्मूला 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे पहले कर्मचारियों के लिए अलग नियम हैं।
दूसरी ओर, कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि मौजूदा वेतन ढांचे और महंगाई दर को देखते हुए पेंशन के लिए औसत वेतन की अधिकतम सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।
Employee Pension Scheme में पेंशन से जुड़ा यह नियम भी जान लें
आपको बता दें कि EPS Pension Fund के नियमों के तहत कर्मचारी 58 साल की उम्र में पेंशन पाने का हकदार होता है। हालांकि, अगर वह चाहे तो 58 से पहले भी पेंशन पा सकता है। इसके लिए अर्ली पेंशन का विकल्प भी है, जिसके तहत 50 साल के बाद पेंशन मिल सकती है।
लेकिन ऐसी स्थिति में आप 58 साल की उम्र से जितनी जल्दी पैसा निकालेंगे, हर साल 4 फीसदी की दर से आपकी EPS पेंशन ( Pension Fund ) उतनी ही कम होगी। मान लीजिए आप 56 साल की उम्र में मासिक पेंशन निकालते हैं तो आपको मूल पेंशन राशि का 92 फीसदी पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।
वहीं अगर आप 58 की बजाय 60 साल की उम्र में कर्मचारी पेंशन योजना ( Employee Pension Scheme ) में पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपको सामान्य पेंशन राशि से 8% ज्यादा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा। इसमें पेंशन हर साल 4% की दर से बढ़ेगी।