UP Family Property registration : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैमली प्रोपर्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार ने ऐसी प्रोपर्टी की रजिस्ट्री को लेकर चार्ज (property registration fees) में बदलाव किया है। सरकार के इस फैसले का फैमली प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। आइये जानते हैं अब कितना देना होगा प्रोपर्टी रिजस्ट्री का चार्ज।
पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में फैमली प्रोपर्टी की रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ था। अब प्रदेश सरकार ने फैमली प्रोपर्टी (UP Family Property Registration Fees) को लेकर बड़ा फैसला ले ही लिया है। सरकार ने निर्णय लेते हुए प्रोपर्टी रजिस्ट्री की फीस भी बदल दी है। सरकार का निर्णय उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों को प्रभावित करेगा। इस फैसले की हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं।
अब प्रोपर्टी रजिस्ट्री के लिए देने होंगे इतने रुपये-
योगी सरकार ने फैमली प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन (Stamp Duty On Registration Family Property) की फीस अब केवल 5 हजार रुपये तय की है। इस छोटी सी रकम से ही परिवार के सदस्य प्रोपर्टी अपने नाम करा सकते हैं। सरकार के इस फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है। सरकार ने यह कदम अधिक प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस (Family Property Registration charges) के चलते परिवारों में होने वाले विवादों को खत्म करने के लिए उठाया है। ये फीस केवल फैमिली प्रॉपर्टी (family property transfer rules) के पंजीकरण के लिए होगी।
सरकार के फैसले से विवादों में आएगी कमी-
आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, इनमें से अधिकतर पैतृक संपत्ति (ancestral property registraion fees) या पारिवारिक प्रोपर्टी होती हैं। इस दौरान अक्सर अधिक रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर झगड़े होते हैं। अब नए आदेशों के अनुसार केवल 5 हजार रुपये में प्रोपर्टी (property knowledge) अपने नाम कराई जा सकती है। इससे विवादों में अब कमी आएगी और लोग बिना किसी परेशानी के प्रोपर्टी का बंटवारा भी कर सकेंगे।
पहले इतनी लगती थी फीस-
पहले 1 करोड़ की कीमत वाली जमीन के लिए 7 फीसदी स्टांप शुल्क यानी लगभग 7 लाख रुपये खर्च करने पड़ते थे। जमीनी बटंवारे में इसी रकम को लेकर विवाद (property disputes) हो जाता है। अब सरकार ने स्टाम्प शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। फैमली प्रोपर्टी के सभी हिस्सेदार तहसीलदार के सामने सहमति देकर अब केवल 5 हजार स्टाम्प शुल्क देकर प्रोपर्टी (property news) नाम करा सकते हैं।
कई अन्य बड़े प्रस्तावों पर भी लगी मुहर-
यूपी सरकार (UP govt) की कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। बैठक में 13 अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश के वित्त मंत्री के अनुसार बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव पारिवारिक संपत्ति की रजिस्ट्री (property registry fees) पर लगने वाले स्टांप शुल्क को लेकर ही था। यह छूट के साथ सरकार ने पास कर दिया है।