किसी भी वाहन मालिक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस काफी जरुरी है।ऐसे में अगर ये जरुरी दस्तवजी एक्सपायर हो गया है तो फिर होने वाला है तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत है।ड्राइविंग लाइसेंस की अगर वैधता समाप्त हो गयी है तो उसे रिन्यू करवाने के लिए सरकार 30 दिन का समय देती है।अगर इससे लेट किया जाता है तो आपको फाइन देना पड़ता है।लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।इन स्टेस्प की मदद से घर बैठे ही आपका काम हो जाएगा।तो आइए जानते है इनके बारे में
फॉलो करे ये स्टेप्स
सबसे पहले यह परिवहन मंत्रालय की ऑफीशियल साइट है।सबसे पहले आपको इस पर जाना है।यहाँ होम पेज पर ऑनलाइन सेट्विसेस का ऑप्शन दिखाई देगा।जिस पर क्लिक करना है।इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस रिलेट सर्विसेस पर क्लिक करना होगा।
यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और फिर एक नया पेज खुलेगा।जिसमे तीसरे नबर पर अप्लाई फॉर डीएल रिन्युएल ऑप्शन दिखेगा।इस पर क्लिक करने के बाद दिशा निर्देश दिखाई देंगे जो आपको इस दौरान फॉलो करने होंगे।इसके बाद DL नबर,डीओबी,कैप्चा फील करना होगा और फिर प्रोसीड करना होगा।
इसके बाद कुछ और स्टेप आपको क्रमवार फॉलो करने होंगे।इसके बाद फ़ाइनल सब्मिट कर दे और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पत्ते पर भेज दिए जाऐगा।ध्यान रखे अगर आपक एज 40 के पार है तो आपको फॉर्म 1A बाहरकर डॉक्टर से सर्टिफाइड करना होगा।इस फॉर्म को परिवहन विभाग की साइट से डाऊनलोड कर सकते है।