क्या आपका UPI पेमेंट फेल हो गया है और पैसे कट गए हैं? अब रिफंड के लिए हफ्तों इंतजार करने की जरूरत नहीं! RBI के नए नियम के अनुसार, देरी होने पर बैंक आपको रोजाना ₹100 का हर्जाना देगा। जानें कैसे Google Pay और PhonePe यूजर घर बैठे अपना मुआवजा क्लेम कर सकते हैं।
अक्सर UPI पेमेंट करते समय पैसे बैंक खाते से कट जाते हैं लेकिन सामने वाले के पास नहीं पहुँचते। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर बैंक या पेमेंट ऐप एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपका पैसा वापस नहीं करता है, तो आप हर दिन के हिसाब से हर्जाना (Compensation) पाने के हकदार हैं।
बैंक को देरी के हर दिन के लिए आपको जुर्माना देना होगा। हालांकि, यह नियम केवल ‘फेल ट्रांजेक्शन’ पर लागू होता है; अगर आपने गलती से किसी गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो उस पर यह हर्जाना नहीं मिलेगा। अपने कटे हुए पैसे और उस पर जुर्माना पाने के लिए आपको बस सही तरीके से शिकायत दर्ज करनी होगी।
UPI पेमेंट फेल होने पर नहीं लौटा पैसा?
अगर आपका UPI ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और खाते से पैसे कट जाते हैं, तो नियमों के अनुसार यह पैसा ट्रांजेक्शन वाले दिन या उसके अगले कार्यदिवस (T+1 Business Day) तक आपके खाते में वापस आ जाना चाहिए। यदि इस समय सीमा में पैसा वापस नहीं आता है, तो आप सबसे पहले अपने पेमेंट ऐप (Google Pay, PhonePe या Paytm) पर शिकायत दर्ज करें। अगर वहां से समाधान न मिले, तो आप सीधे RBI के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। खास बात यह है कि देरी होने पर आप बैंक से प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं।
UPI पेमेंट रिफंड में देरी? अब बैंक देगा ₹100 रोजाना जुर्माना
अगर आपका UPI ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद पैसा खाते में वापस नहीं आया है, तो अब आप बैंक से मोटा हर्जाना वसूल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, फेल ट्रांजेक्शन का पैसा ट्रांजेक्शन के अगले एक बिजनेस डे (T+1) तक रिफंड हो जाना चाहिए। यदि बैंक इस समय सीमा के अंदर पैसा वापस नहीं करता है, तो उसे रिफंड मिलने तक आपको प्रतिदिन ₹100 का हर्जाना देना होगा। यह नियम सुनिश्चित करता है कि बैंक या पेमेंट ऐप्स ग्राहकों के फंसे हुए पैसों को लेकर लापरवाही न बरतें और जल्द से जल्द रिफंड प्रोसेस करें।
UPI पेमेंट फेल होने पर ऐसे दर्ज करें शिकायत
अगर आपका पैसा फंस गया है, तो आप इन आसान स्टेप्स से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और हर्जाना पा सकते हैं। सबसे पहले अपने Google Pay, PhonePe या Paytm ऐप को खोलें और उस ट्रांजेक्शन पर जाकर ‘Raise a Dispute’ या ‘Help’ विकल्प चुनें। यदि ऐप के जरिए आपकी समस्या हल नहीं होती है, तो आप सीधे RBI के आधिकारिक पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करते समय देरी (Delay) का जिक्र करना न भूलें, क्योंकि इसी आधार पर बैंक आपको ₹100 प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना देने के लिए बाध्य होगा।
