GST Cut : जब भी कोई सामान लिया जाता है तो उस पर सरकार की ओर से जीएसटी टैक्स जरूर लगाया जाता है, लेकिन अब इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने GST की दरें कम करने का फैसला लिया है।सरकार के इस फैसले से बहुत से आम लोगों की आम जरूरतों की चीजें सस्ती हो जाएंगी। आइए खबर में जानते हैं कि जीएसटी दरें कम (GST rates reduced) होने से कौन सी चीजें सस्ती हो जाएंगी।
अब कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है और उससे पहले जीएसटी दरों में कटौती से आम लोगों को काफी राहत मिल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी चीजों में कटौती गई है, कई ऐसी भी वस्तुंए है, जिन पर जीएसटी रेट (GST Rate Cut ) बढ़ाए भी गए हैं। किंतू ज्यादातर वस्तुओं पर जीएसटी रेट कम किया गया है।आइए खबर में जानते हैं कि अब जीएसटी कम होने के बादकौन सी चीज किस स्लैब में आई हैं।
वनस्पति वसा/तेल समेत अन्य चीजों पर जीएसटी रेट
जानकारी के लिए बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी रेट्स में हुई ये कटौती लागू की जाएगी। वनस्पति वसा/तेल पर जीएसटी दरें (GST Rates on Vegetable Fats/Oils) 12 प्रतिशत से घटकार 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, मोम, वनस्पति मोम पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत हो गई है और मांस, मछली, फूड प्रोडक्ट्स पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत, डेयरी उत्पाद 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, छेना-पनीर पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 0 प्रतिशत , सोया दूध 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत हो गई है।
इन चीजों पर घटी जीएसटी दरें
इसके साथ ही चीनी, उबली हुई मिठाइयों पर जीएसटी दरें (GST rates on sweets) 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, चॉकलेट और कोको पाउडर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्कुट, माल्ट एक्सट्रेक्ट पर जीएसटी रेट 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है। जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे/फलों का पेस्ट, सूखे मेवे, मेवे पर जीएसटी रेट की बात करें तो इस पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत का कर दी गई है। वहीं, फलों का रस, नारियल पानी आदि पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है और पहले से पैक पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी पर जीएसटी दररें 5 प्रतिशत से शून्य कर दी गई है।
कंज्यूमर और डोमेस्टिक वस्तुओं पर टैक्स
कई घरेलू वस्तुओं पर भी जीएसटी दरों (GST rates on household items)में बदलाव किया गया है। जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, टॉयलेट साबुन पर जीएसटी 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से घटकार 5 प्रतिशत कर दी गई है।
किन चीजों पर बदली जीएसटी दरें
इसके साथ ही अन्य चीजों पर भी जीएसटी दरों (GST rates) में बदलाव किया गया है, जिसमे से सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर पर दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, इरेजर 5 प्रतिशत से जीरो कर दिया गया है। मोमबत्तियों पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके साथ ही छाते और संबंधित वस्तु पर दरे 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है।
वहीं, इसके साथ ही सिलाई सुइयों पर जीएसटी दरें (GST Rates on Sewing Needles) 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, सिलाई मशीनें और पुर्जे 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, कपास/जूट से बने हैंड बैग पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, शिशुओं के लिए नैपकिन/डायपर पर12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, पूरी तरह से बांस, बेंत, रतन से बने फर्नीचरद पर दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, दूध के डिब्बे पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स
इसकेद साथ ही पेंसिल, शार्पनर, चॉक पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से शून्य हो जाएंगी और मानचित्र, ग्लोब, चार्ट 12 प्रतिशत से शून्य और प्रैक्टिस बुक, नोटबुक पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत से शून्य हो जाएंगी। वहीं, इलेक्ट्रोनिक सामान (GST rates on electronic goods) की बात करें तो एयर कंडीशनर (air conditioner) पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी गई है और बर्तन धोने की मशीनों पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से 18प्रतिशत कर दी गई है और टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गई है।
एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर पर जीएसटी रेट
ट्रैक्टर (GST rates on tractors) में जीएसटी दरों की बात करें तो टैक्टर में 1800cc से अधिक क्षमता वाले सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर बाकी ट्रेक्टर पर जीएसटी टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, कम्पोस्टिंग मशीनों पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है।
इसके साथ ही स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्ट्स रोलर्स पर जीएसटी दरें (GST Rate on Fertilizer) 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, जैव-कीटनाशक, सूक्ष्म पोषक तत्व पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, ईंधन के लिए पंप पर जीएसटी दरें (GST rates on pump)28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत और ट्रैक्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप पर जीएसटी दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी दरें
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी दरें (GST rates on health and term insurance) 18 प्रतिशत से जीरो कर दी गई है और थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट पर दरें 12 प्रतिशत 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, रक्त ग्लूकोज मॉनिटर पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर जीएसटी दरें (GST Rates on Hydrogen Peroxide)12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है।
साथ ही चश्मे पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने पर दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, कई दवाएं और खास दवाओं पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत या शून्य, चयनित दुर्लभ औषधियां पर जीएसटी दरें 5 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से जीरो कर दी गई है।
कार-बाइक पर कितना लगेगा टैक्स
टायर पर जीएसटी दरें (GST rates on tires) घटा दी गई है। टाय पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं मोटर वाहन (GST Rates on Motor Vehicles) जिसमे, छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एम्बुलेंस, 350cc से छोटी मोटरसाइकिल, कमर्शियल व्हीकल शामिल है, उनपर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, मोटरसाइकिलें 350cc से बड़ी बाइक पर जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत करदी गई है।
साथ ही बड़ी एसयूवी, लक्जरी/प्रीमियम कारें, सीमा से ऊपर की हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारों पर जीएसटी दरों की बात करें तो इन पर 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, रोइंग बोट/डोंगी 28 प्रतिशत से 18प्रतिशत, साइकिलें और गैर-मोटर तिपहिया वाहन (GST Rates of Motor Vehicles)पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
तंबाकू और पेय पदार्थ पर टैक्स
वहीं, सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी रेट (GST rates on tax on beverages) 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।वहीं बीड़ी की जीएसटी दरें 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं, कार्बोनेटेड या वातित पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय पर 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत, पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बने पेय 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
कपड़े और कागज पर जीएसटी रेट
इसके साथ ही सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है और परिधान, रेडिमेड, 2,500 रुपये से ज्यादा नहीं होने पर जीएसटी (GST rate on paper) 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
वहीं परिधान, रेडिमेड, 2,500 रुपये से ज्यादा होने पर 12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
कागज पर भी जीएसटी रेट में बदलाव किया गया है। अभ्यास पुस्तिकाओं, ग्राफ पुस्तकों, प्रयोगशाला नोटबुक के लिए कागज 12 प्रतिशत से जीरो कर दिया गया है। वहीं, ग्राफिक कागज पर जीएसटी (GST on Graphic Paper)12 प्रतिशत से 18 प्रतिशत, कागज के बोरे या बैग, बायोडिग्रेडेबल बैग पर जीएसटी 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है।
हस्तशिल्प वस्तुओं पर जीसएसटी दरें
हस्तशिल्प और कला की वस्तू पर जैसे नक्काशीदार कला उत्पाद पर जीएसटी 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
हाथ से बने कागज और पेपरबोर्ड (GST on paper and paperboard) पर ये दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत, हस्तशिल्प लैंप 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत और पेंटिंग, मूर्तियां, पेस्टल, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुओं पर जीएसटी दरें 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई है।
चमड़े और बिल्डिंग निर्माण वस्तुओं पर टैक्स
तैयार चमड़ा पर जीएसटी (GST on finished leather) 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं, चमड़े के सामान, दस्ताने पर जीएसटी 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत हो गई है।
बिल्डिंग निर्माण वस्तुओं जैसे टाइलें, ईंटें, पत्थर जड़ाई कार्य पर जीएसटी 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत लगेगी और पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत कर दी गई है।
ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा की जीएसटी दरें
ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा (GST Rates for Power and Renewable Energy) पर भी जीएसटी दरों में बदलराव किया गया है।
जैसे सौर कुकर या वॉटर हीटर, बायोगैस/पवन/अपशिष्ट से ऊर्जा/सौर पैनल में 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत जीएसटी घटा दिया गया है।
साथ ही ईंधन सेल मोटर वाहन 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत घटा दिया गया है।
कोयला, लिग्नाइट, पीट की जीएसटी दरें 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।
सर्विस सेक्टर्स में कितनी कम हुई दरें
सर्विस सेक्टर्स की कुछ चीजों पर भी जीएसटी (GST on service sectors) में कटौती की गई है। इन सर्विस सेक्टर्स में जॉब वर्क, छाता, छपाई, ईंटें, फार्मास्यूटिकल्स, खाल या चमड़ा शामिल है, जो ITC के साथ 12 प्रतिशत से ITC के साथ 5 प्रतिशत घटा दिया गया है। जीएसटी दरों (GST rates) में 7,500 दिन से कम होटल आवास में रहने पर जीएसटी 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
सिनेमा की टिकट अगर 100 रुपये से कम होती है तो इससे 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया है।
वहीं, सौंदर्य सर्विस में जीएसटी (GST in beauty service) 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करदी गई है और इसमे कोई आईटीसी नहीं है।
इसके साथ ही कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ में जीएसटी 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दी गई है और क्रिकेट मैच टिकट चाहे फिर वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।