GST : फ्लैट में रहने वालों के लिए जरूरी खबर. दरअसल सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज पर इतने रुपये से अधिक पर इतने प्रतिशत जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है. इससे सोसाइटी में रहने वालों पर अधिक शुल्क वसूला जाएगा… ऐसे में इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ लें-
फ्लैट में रहने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. सरकार ने हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्ज पर 75,00 रुपये से अधिक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का निर्णय लिया है. इससे सोसाइटी में रहने वालों पर अधिक शुल्क वसूला जाएगा. इस नए नियम को लेकर सोसाइटी (Society) के निवासियों के बीच चर्चाएं चल रही हैं, और वे जानने को उत्सुक हैं कि क्या यह जीएसटी उनके अपार्टमेंट (apartment) पर भी लागू होगा.
एक् रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हाउसिंग नियमों (housing rules) में बदलाव किया है, जिसके बाद से जिस अपार्टमेंट का रखरखाव खर्च महीने में 75,00 रुपये से ज्यादा आएगा. या फिर सोसाइटी का कुल मेंटेनेंस खर्च 20 लाख रुपये से ज्यादा होगा, तो उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी (GST) का नियम का लागू होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु में करीब 50 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, और मैसूर, मंगलुरु, हुबली और बेलगावी जैसे शहरों में कम से कम 40 लाख लोग अपार्टमेंट में रहते हैं. 18 प्रतिशत की जीएसटी का नियम किन फ्लैट्स पर लगेगा. इसके टैक्स ऑफिस से क्लीयर किया जा सकता है.
सभी अपार्टमेंट पर नहीं लगेगा GST-
सरकार ने सभी अपार्टमेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू नहीं करने का निर्णय लिया है. अगर किसी व्यक्ति को अपने फ्लैट (flat) या सोसाइटी के जीएसटी दायरे में आने का संदेह है, तो वह स्थानीय वाणिज्यिक कर (local commercial tax) कार्यालय में जाकर 500 रुपये देकर अपनी सोसाइटी के स्टेटस की जांच कर सकता है.
कितनी बार भरना होगा रिटर्न-
बेंगलुरु में अपार्टमेंट निवासियों के बीच जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Regiestration) कराने की चर्चा बढ़ रही है. यदि वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें हर महीने दो बार रिटर्न दाखिल करना होगा, पहला 11 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को. इसके अतिरिक्त, साल भर का एक वार्षिक रिटर्न भी भरना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया से निवासियों को 1-2 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिससे यह मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया है.