जीएसटी 2.0- भारत के आम लोगों के लिए बड़ी खबर। जीएसटी स्लैब के ढांचे में बदलाव के बाद अब यह 22 सितंबर से लागू होगा। नई जीएसटी दरों के लागू होने का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। दरअसल, अब टैक्स स्लैब से 12 और 28 प्रतिशत को हटा दिया गया है, जबकि 5 और 18 प्रतिशत को बरकरार रखा गया है।
इसके अलावा 40 प्रतिशत का एक नया स्लैब बनाया गया है। इस फैसले के बाद टेलीविजन और एयर कंडीशनर जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के अलावा कई खाने-पीने और दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। 22 सितंबर से आपको वस्तुओं पर कितनी राहत मिलेगी, यह आप केंद्र सरकार की वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं।
आप अपने बचत खाते की जांच कैसे कर सकते हैं?
दरअसल, सरकार की MYgov वेबसाइट ने savingswithgst.in वेबसाइट लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि आपको किस सामान पर कितनी बचत होगी। इसके लिए आपको किसी भी सामान को कार्ट में जोड़ना होगा। इसके बाद आप तीन तरह से कीमत देख पाएंगे। ये तीन श्रेणियां हैं- बेस प्राइस, वैट के समय की कीमत और नेक्स्ट-जेन जीएसटी के बाद की कीमत। इस तरह आप जान पाएंगे कि आपको किस उत्पाद पर कितनी बचत होगी। वेबसाइट पर क्यूआर सुविधा भी है। आप क्यूआर कोड स्कैन करके savingswithgst.in वेबसाइट पर जा सकते हैं।
जीएसटी पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?
इस बीच, निर्मला सीतारमण ने कहा, “जीएसटी में व्यापक बदलाव जनता के लिए एक सुधार है और इस कदम का देश के 140 करोड़ लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे गरीब तबके पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।” उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ़ दरों में कमी का मामला नहीं है, बल्कि कंपनियों के लिए भी चीज़ें आसान हो जाएँगी। चाहे वह रिफंड का मामला हो, अनुपालन का या पंजीकरण का, उनके लिए चीज़ें और आसान हो जाएँगी।
सीतारमण ने कहा, “एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर 90 प्रतिशत रिफंड एक निश्चित समय के भीतर स्वतः ही क्लियर हो जाएँगे। साथ ही, कंपनियाँ तीन दिनों के भीतर सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा सकेंगी।” सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और खपत बढ़ेगी और इससे राजस्व बढ़ने के साथ-साथ समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।