जीएसटी दर में कटौती- आम लोगों को बड़ी राहत। 3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंज़ूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी साझा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लागू 12% जीएसटी को हटाकर शून्य कर दिया गया है। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है।
कई गंभीर और दुर्लभ बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है। इन दवाओं पर जीएसटी हटने से मरीजों और उनके परिजनों को सीधा आर्थिक लाभ होगा। इस फैसले से उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें महंगी दवाएं खरीदने में दिक्कत होती है। अब इलाज का खर्च कम होगा और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सस्ता इलाज मिल सकेगा। यह नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके बाद, देश भर में इन दवाओं की खरीद पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
किन दवाओं पर से कर हटाया गया?
इन 33 दवाओं में कैंसर, रक्त विकार, दुर्लभ आनुवंशिक रोग और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं शामिल हैं।
ओनासेमनोजेन एबेपरवोवेक
एस्किमिनिब
मेपोलिज़ुमैब
पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन
डारातुमुमैब
डारातुमुमैब (चमड़े के नीचे का)
टेकलिस्टामैब
अमीवंतामैब
एलेक्टिनिब
रिसडिप्लम
ओबिनुटुज़ुमैब
पोलाटुज़ुमैब वेदोटिन
एंट्रेक्टिनिब
एटेज़ोलिज़ुमैब
स्पेसोलिमैब
वेलाग्लुसेरेज़ अल्फा
एगलसिडेज़ अल्फा
रुरियोक्टोकोग अल्फा पेगोल
इडुरसल्फेटेज़
अल्ग्लुकोसिडेज़ अल्फ़ा
लारोनिडेज़
ओलिपुडेज़ अल्फ़ा
टेपोटिनिब
एवेलुमैब
एमिसिज़ुमैब
सफ़ेद चमड़ी वाले
मिग्लस्टैट
वेलमैनेज़ अल्फ़ा
एलिरोकुमैब
इवोलोकुमैब
सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट
सी1-इनहिबिटर (इंजेक्शन)
इनक्लिसिरन
अब केवल 2 टैक्स स्लैब होंगे
आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई। साबुन, साइकिल, टीवी और व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पॉलिसियों जैसे आम इस्तेमाल वाले उत्पादों पर जीएसटी दरें कम कर दी गई हैं। गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों व सिगरेट को छोड़कर सभी उत्पादों पर नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।
राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि जीएसटी दरों में बदलाव का वित्तीय प्रभाव लगभग 48,000 करोड़ रुपये होगा, लेकिन राजकोषीय दृष्टि से इसका कोई खास असर नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कर ढांचे को सरल बनाने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के अनुरूप, जीएसटी परिषद ने कर दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी है।